आचार संहिता के उल्लंघन में फंसी सपा की तेज-तर्रार नेता, गांव में बिना अनुमति किया था ये काम, मुकदमा दर्ज
UP Election 2022 असमोली विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक की ओर से जनसभा को संबोधित करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।पुलिस ने विधायक के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना महामारी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
सम्भल, जेएनएन। UP Vidhan Sabha Election 2022 : जिले की असमोली विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की वर्तमान विधायक की ओर से एक गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। साथ ही जनसभा में कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन नहीं हुआ। इस मामले का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए विधायक के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन और कोरोना महामारी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
बहजोई के प्रभारी निरीक्षक विकास सक्सेना ने बताया कि असमोली की विधायक और यहां से विधायक प्रत्याशी के रूप में दावेदार पिंकी यादव के द्वारा सोमवार को पवांसा चौकी क्षेत्र के गांव अतरासी में एक सभा को संबोधित किया गया। इसमें आई भीड़ के कुछ फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए। इसके साथ ही पुलिस ने भी जनसभा की वीडियोग्राफी कराई थी। बिना अनुमति के गांव में जनसभा की गई थी। ग्रामीणों को संबोधित किया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कोरोना की गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन भी किया गया। जिसके चलते पुलिस ने विधायक के विरुद्ध कोरोना महामारी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट दर्ज की।
प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रचार प्रसार कर सकता है। इसके अंतर्गत भौतिक प्रचार प्रसार के लिए पांच लोगों को अधिकतम छूट दी गई है लेकिन अतरासी गांव में असमोली विधायक के द्वारा सैकड़ों की भीड़ को संबोधित किया गया। कोविड गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया। इस मामले की भनक पुलिस को लगी तो कुछ कांस्टेबल ने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर ली। जिसके आधार पर विधायक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विधानसभा असमोली के अलावा थाना क्षेत्र के किसी भी गांव में अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो निर्धारित मानक और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा।पुलिस के अनुसार धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत आइपीसी की धारा 188 और 269, 270 व आपदा प्रबंधन उल्लंघन के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।