अमरोहा में अनोखा मामला, अपने खिलाफ खुद रिपोर्ट लिखेंगे मंडी धनौरा प्रभारी निरीक्षक
अमरोहा में अजब मामला सामने आया है। पुलिस विभाग में ऐसा कभी कभार ही देखने और सुनने को मिलता है। पुलिस कर्मी को खुद के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करनी है।
अमरोहा, जेएनएन। अनुसूचित जाति के युवक ने मंडी धनौरा के प्रभारी निरीक्षक, दारोगा व चार सिपाहियों पर मारपीट, जातिसूचक शब्द कहने तथा हवालात में बंद रखने का आरोप लगाकर अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंडी धनौरा प्रभारी निरीक्षक को इस मामले में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यानि अदालत के आदेश पर मंडी धनौरा प्रभारी निरीक्षक को खुद अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखनी होगी।
यह मामला मंडी धनौरा थाने का है। क्षेत्र के गांव खेड़ा वाली मंढैया निवासी अनुज कुमार का कहना है 12 मार्च को वह स्वजनों व ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर एसपी दफ्तर जा रहा था। उसके खिलाफ पूर्व में एक फर्जी मुकदमा लिखा गया था। उसकी शिकायत करने सभी लोग अमरोहा एसपी दफ्तर जा रहे थे। आरोप है जब वह थाने के सामने से गुजरे तो प्रभारी निरीक्षक सरवेंद्र शर्मा, दारोगा रामनिवास शर्मा, सिपाही दुष्यंत राठी, सत्यपाल ¨सह, अजब पाठक व कपिल देव ने उन्हें रोक लिया तथा मारपीट की। सभी लोगों की पिटाई करते हुए थाने ले गए तथा हवालात में बंद कर दिया। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मारपीट से कान में गंभीर चोट आई। अनुज कुमार का आरोप है कि उसने एसपी दफ्तर में शिकायती पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में उसने अदालत की शरण ली तथा सीआरपीसी की धारा 156 के तहत याचिका दायर की। इस याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश/ एससी- एसटी एक्ट सुरेश चंद्र प्रथम ने सुनवाई की। उन्होंने इस मामले में मंडी धनौरा थाना पुलिस को सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही विवेचना से भी अवगत कराने का आदेश दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद मंडी धनौरा प्रभारी निरीक्षक को खुद अपने व स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना होगा।