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बच्चे के अपहरण और हत्या में दो को उम्रकैद की सजा

पांच वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फिरौती लेकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे न्यू कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 06:13 PM (IST)Updated: Thu, 22 Oct 2020 06:13 PM (IST)
बच्चे के अपहरण और हत्या में दो को उम्रकैद की सजा
बच्चे के अपहरण और हत्या में दो को उम्रकैद की सजा

मुरादाबाद, जेएनएन। पांच वर्षीय बच्चे का अपहरण कर फिरौती लेकर हत्या करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे न्यू कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें 50 हजार रुपये की धनराशि पीडि़त के पिता को देने का आदेश दिया गया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नाहर सिंंह त्यागी ने बताया कि नागफनी थाना क्षेत्र के दीवानखाना किसरौल मुहल्ले निवासी मुहम्मद अकरम उर्फ गुड्डू के पांच वर्षीय बेटे अनस का सात फरवरी 2019 को घर के सामने से अपहरण कर लिया गया था। अगले दिन अकरम को फोन को दो लोगों ने 50 हजार रुपये की फिरौती मांगने के साथ ही पुलिस को घटना न बताने की चेतावनी दी थी। बच्चे को बचाने के लिए पीडि़त के पिता ने 50 हजार रुपये की फिरौती भी अपहरण करने वालों को उनकी बताई जगह पर जाकर दी थी। लेकिन इसके बाद भी उसके बेटे को वापस नहीं दिया गया था। अपहरण के तीन दिन बाद दस फरवरी को उसका शव सिविल लाइन थाना क्षेत्र के प्रेमवाली गली से बरामद किया गया था। फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले गुफरान और नायाब को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। जिसमें उन्होंने बच्चे का अपहरण कर फिर गला दबाकर हत्या करने के अपराध को स्वीकार किया था। आरोपितों के पास बच्चे का ताबीज और फिरौती में मांगी गई रकम भी बरामद कर ली गई थी। गुरुवार को न्यू कोर्ट के एडीजे पंकज जायसवाल ने इस मुकदमे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित नायाब और गुफरान को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह आदेश भी दिया गया मृतक बच्चे के पिता को बतौर प्रतिकर 50 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।


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