अपहरण और दुष्कर्म में एक भाई को दस साल तो दूसरे को अपहरण मे पांच साल कैद की मिली सजा
रामपुर के शहजाद नगर में घटित हुई एक घटना में अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में दो भाइयों को सजा सुनाई है। दुष्कर्म करने वाले भाई को 10 साल और अपहरण में शामिल भाई को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
मुरादाबाद, जेएनएन। रामपुर के शहजाद नगर में घटित हुई एक घटना में अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मुकदमे में दो भाइयों को सजा सुनाई है। दुष्कर्म करने वाले भाई को 10 साल और अपहरण में शामिल भाई को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र का है। यहां के एक गांव में 23 जुलाई 2020 को किशोरी के घर में घुसकर उसका अपहरण कर लिया था। किशोरी के पिता की ओर से अपहरण की रिपोर्ट गांव के दो भाइयों फैजान व शहाब के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था और दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर दोनों भाइयों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना का कहना था कि गवाहों और सबूतों ने घटना को साबित किया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि दोनों को रंजिश में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैजान को किशोरी के साथ दुष्कर्म और अपहरण में दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई, जबकि उसके भाई को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर जुर्माना भी डाला है।