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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 09, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Rampur Crime News: युवक का मतांतरण कर रखवाने लगे रोजे, मां की शिकायत पर पुलिस ने मौलवी समेत दो को दबोचा

By Vivek BajpaiEdited By:
Published: Sat, 09 Apr 2022 06:57 AM (IST)

महिला ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ...और पढ़ें

पुलिस ने मौलवी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने मौलवी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

रामपुर, जेएनएन। युवक को बहला फुसलाकर मतांतरण के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलवी समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में युवक की मां ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। शिकायत करने वाली महिला शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला नालापार कलघर कुम्हारों वाली गली की रहने वाली है। वह गुरुवार को कुछ लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिली थी। प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि इकलौता बेटा कारचोब का काम सीखने जाता है। उसे कुछ लोग मतांतरण के लिए बहला फुसला रहे हैं। उसे रोजे रखवा रहे हैं और नमाज पढ़वा रहे हैं।

बेटा घर में भी अब अजीब बातें करने लगा है। वह मुस्लिम धर्म अपनाने और जमातियों के साथ रहने की बात करता है। महिला ने एसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने शहर कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए थे। शहर कोतवाली पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक मौलवी गुलवेज शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरा दूसरा सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के अजीतपुर बाजार का नदीम अहमद है। शहर कोतवाली प्रभारी किशन अवतार ने बताया कि दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

क्‍या है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम: यूपी सरकार द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के तहत मिथ्या, झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, विवाह के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध है। ऐसे धर्म परिवर्तन कराने या करने के मामलों में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो इस बात के सबूत की जिम्मेदारी आरोपी बनाए गए शख्स पर ही होगी। अगर कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन करता है या कराता है, तो ऐसे में वो शादी शून्य हो जाती है यानी अवैध हो जाती है।