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रामपुर के बालक से सामूहिक कुकर्म में तीन युवकों को 10 साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा

सामूहिक कुकर्म में अदालत ने तीन युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई । अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों ने घटना को साबित किया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 22 Dec 2020 07:06 PM (IST)Updated: Tue, 22 Dec 2020 07:06 PM (IST)
रामपुर के बालक से सामूहिक कुकर्म में तीन युवकों को 10 साल की कैद, जुर्माना भी देना होगा
अजीमनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले हुई थी घटना।

मुरादाबाद, जेएनएन। बालक से सामूहिक कुकर्म में अदालत ने तीन युवकों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। 63 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। कुकर्म का यह मामला रामपुर ज‍िले के अजीमनगर थाना क्षेत्र का है। 

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यहां के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में कहा था कि उनका 12 वर्षीय भतीजा अपने दोस्त के साथ घर की ओर आ रहा था। रास्ते में गांव के तीन युवक मिले। उन्होंने दोनों दोस्तों को पकड़ लिया और मारपीट करने लगे। भतीजे का दोस्त किसी तरह उनके चंगुल से बचकर भागकर गांव आ गया। उसने बताया कि तीनों युवक उनके भतीजे को जिठनिया जाने वाले रास्ते की ओर ले गए हैं। स्वजन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे तो बालक रास्ते में ही पैदल अकेले आते दिखाई दिया। उसने स्वजनों को बताया कि तीनों युवक उसे जबरन बाइक पर बैठाकर बाग में ले गए। उसके साथ कुकर्म किया और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में सईद अहमद पुत्र वशीर अहमद, यामीन पुत्र कलुआ और यामीन पुत्र अहमद नवी के खिलाफ कुकर्म, पाक्सो एक्ट आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि युवकों को गांव की रंजिश में झूठा फंसाया है। अभियोजन की ओर से घटना के संबंध में पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश नीलू मोघा ने तीनों युवकों को 10-10 साल का कठोर कारावास और 21-21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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