पति ने दे दिया था तीन तलाक, पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने पर पुलिस ने पति समेत तीन ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
रामपुर। पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने पर पुलिस ने पति समेत तीन ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीडि़ता शहजादनगर थाना क्षेत्र के ककरौआ गांव की शबनम बी पुत्री महबूब अली है।
महिला की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक उसका निकाह 18 मई 2018 को पटवाई थाना क्षेत्र के हाजीनगर गांव निवासी सरताज हुसैन पुत्र इल्यास के साथ हुआ था। शादी में दान-दहेज मिलाकर 14 लाख रुपये खर्च किए गए। आरोप है कि ससुराली दहेज से खुश नहीं थे। वे दहेज में बोलेरो गाड़ी और एक लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर दो दिसंबर 2018 को उसे मारपीटकर घर से निकाल दिया। महिला मायके आ गई। परिजनों ने पंचायत के जरिए समझौते के काफी प्रयास किया, लेकिन ससुराली अपनी जिद पर अड़े रहे। मजबूर होकर महिला ने शहजादनगर थाने में पति समेत पांच ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोप है कि मुकदमे की कार्रवाई से बचने के लिए पति ने अलग-अलग तारीखों में आकर तीन तलाक दिए जाने की झूठी कहानी गढ़ दी। पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट में शरण ली। शहजादनगर थाना प्रभारी अमर ङ्क्षसह ने बताया कि अदालत के आदेश पर महिला के पति समेत मेराज हुसैन और मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।