पटाखों को लेकर कड़े निर्देश जारी, शांत जगहों पर फूटे तो इस अधिकारी पर गिरेगी गाज Moradabad news
अगर सार्वजनिक स्थलों में पटाखों को फोड़ा जाएगा तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई थाना इंचार्ज करेंगे।
मुरादाबाद, जेएनएन। पटाखों की बिक्री व आतिशबाजी को लेकर एक बार फिर शासन सख्त है। शासन ने निर्देश जारी किया है कि यदि शांत घोषित क्षेत्रों में पटाखे फोड़े जाते हैं तो संबंधित थानाध्यक्ष को तुरंत कार्रवाई करनी होगी, यदि ऐसा न हुआ तो उस थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट से जारी हुए आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए सूबे की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजकर निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए कहा है। आठ सूत्रीय निर्देशों में सीरीज युक्त पटाखों का उपयोग न करने, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित करने के साथ ही केवल दो घंटे पटाखों को जलाने संबंधी निर्देशों का पालन सख्ती से कराने के लिए कहा गया है। वहीं प्रमुख सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सार्वजनिक स्थलों व शांत क्षेत्र में निश्चित समय के बाद पटाखों को फोड़ा जाएगा, तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई थाना इंचार्ज करेंगे। अगर थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो उच्च अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई तय करेंगे।
स्थान फाइनल, आवेदन की लगी कतार
दीपावली पर पटाखा बाजार गुलजार होने को तैयार है। पटाखों की दुकान लगाने की अनुमति लेने के लिए कलेक्ट्रेट के असलहा दफ्तर पर दुकानदारों की दिनभर कतार लगी रहती है। प्रशासन प्रतिवर्ष नौ स्थानों पर पटाखा बाजार लगाने की अनुमति प्रदान करता है लेकिन, इस बार दो स्थानों को लेकर संशय बरकरार था। बुधवार को एडीएम सिटी राजेन्द्र सिंह सेंगर ने बताया कि लाजपत नगर में लगने वाले पटाखा बाजार का केवल स्थान परिवर्तन किया गया है। यहां पर अब महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के पास स्थित मैदान में पटाखा बाजार लगाया जाएगा। वहीं रामगंगा विहार स्थित नेहरू युवा केंद्र में परिवर्तन नहीं किया गया।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
शासन से जो भी निर्देश मिले हैं, उनका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शहर में केवल एक स्थान का परिवर्तन किया गया है। कुल नौ स्थानों पर पूर्व की तरह पटाखा बाजार लगाए जाएंगे।
राजेंद्र सिंह सेंगर, एडीएम सिटी।