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रामपुर के युवक की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास, पिता बरी

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि घटना सरेराह हुई थी। मामले में गवाहों के बयान ने घटना की सत्‍यता प्रमाणित कर दी है। इसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना द‍िया।

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 07:48 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 07:48 PM (IST)
रामपुर के युवक की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास, पिता बरी
रामपुर के युवक की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास

रामपुर, जेएनएन। शहर कोतवाली क्षेत्र में दो साल पहले हुई हत्या में बेटे को दोषी मानते हुए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। घटना 15 जुलाई 2018 की रात की है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भैये की बगिया ज्यारत खुर्मे वाली के गुलवेज खां पुत्र शमशाद खां की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मरने वाले के भाई जावेद खां की ओर से पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मुहल्ले के ही करीम हुसैन उसके पिता जाकिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें चुनावी रंजिश में हत्या की बात सामने आई थी। यह रंजिश सभासद चुनाव को लेकर शुरू हुई थी। दोनों ने अलग-अलग प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था। इस रंजिश को लेकर पहले भी मारपीट हुई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर पिता-पुत्र के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने रंजिश में झूठा फंसाए जाने की बात कही, जबकि अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद सागर और वादी के प्राइवेट अधिवक्ता सचिन अग्रवाल ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि घटना सरेराह हुई थी। गवाहों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने गुलवेज की हत्या में करीम हुसैन को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि उसके पिता को साक्ष्य के अभाव मेंं बरी कर दिया। अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है। इसमें 40 हजार रुपये मृतक के स्वजनों को दिया जाएगा।


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