दुष्कर्म और धोखाधड़ी में सात साल कैद की सजा Moradabad news
नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अमरोहा। नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपित जमानत पर जेल से बाहर था।
मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाली युवती का आरोप है कि वर्ष 2010 में मुरादाबाद निवासी एक महिला ने उसे फैशन डिजाइङ्क्षनग का कोर्स कराने का झांसा देकर अपनी संस्था में एडमिशन दिलाया था। बाद में वह उसे मुरादाबाद से दिल्ली ले गई। वहां पर उसकी दिल्ली के मंगोलपुरी के रौनक लांबा से हुई जो मूल रूप से गांव अबुपुरा थाना निवाड़ी जनपद गाजियाबाद का रहने वाला है।
रौनक ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से 25 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। जब युवती ने आरोपित पर शादी का दबाव बनाया तो वह मुकर गया लेकिन, वर्ष 2014 में रौनक ने जोया के एक मंदिर में विवाह भी कर लिया। बाद में युवती को छोड़ दिया। पीडि़ता ने इस मामले में एसपी को पत्र दिया था। एसपी के आदेश पर पुलिस ने रौनक लांबा के खिलाफ मुकदमा दर्जकर उसे जेल भेज दिया। वह जमानत पर छूट आया। यह मुकदमा अब फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम सुरेश चंद्र की अदालत में चल रहा था। शुक्रवार को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी के अनुसार अदालत ने रौनक को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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