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Jauhar University में सर्च अभियान चलेगा या नहीं, आज हो सकता है फैसला, मिल चुकी हैं चोरी की किताबें

Azam Khan Jauhar University सपा के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर शहर विधायक आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च अभियान चलेगा या नहीं इसका फैसला मंगलवार को नहीं हो सका। अदालत बुधवार को इस पर फैसला ले सकती है।

By JagranEdited By: Samanvay PandeyPublished: Wed, 28 Sep 2022 09:57 AM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 09:57 AM (IST)
Jauhar University में सर्च अभियान चलेगा या नहीं, आज हो सकता है फैसला, मिल चुकी हैं चोरी की किताबें
Azam Khan Jauhar University : यूनिवर्सिटी से सफाई मशीन और मदरसा आलिया से चोरी किताबें व अलमारी बरामद हुई थी।

जागरण संवाददाता, रामपुर। Azam Khan Jauhar University : सपा के राष्ट्रीय महासचिव और रामपुर शहर विधायक आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में सर्च अभियान चलेगा या नहीं, इसका फैसला मंगलवार को नहीं हो सका। अदालत बुधवार को इस पर फैसला ले सकती है।

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यूनिवर्सिटी से मिल चुकी है नगर पालिका की सफाई मशीन

आजम खां की यूनिवर्सिटी से नगर पालिका की सफाई मशीन और मदरसा आलिया से चोरी किताबें व अलमारी बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने चोरी का और माल बरामद होने की उम्मीद जताते हुए सर्च अभियान चलाने की अनुमति अदालत से मांगी थी। अदालत ने इस मामले में जिलाधिकारी से तीन मजिस्ट्रेट पैनल बनाने के आदेश दिए थे, जिस पर जिलाधिकारी ने तीन एडीएम के नाम पैनल के लिए भेजे थे।

जानें अदालत क्या जानना चाहती है

अदालत ने एडीएम वित्त एवं राजस्व हेम सिंह को नियुक्त करते हुए जांच कर आख्या देने को कहा था। अदालत यह जानना चाहती है कि पुलिस को यूनिवर्सिटी के किस हिस्से में तलाशी लेनी है और वहां से चोरी का क्या माल बरामद होने की उम्मीद है। एडीएम ने सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी में जांच की और कोर्ट को रिपोर्ट दे दी थी।

मंगलवार को फैसले को लेकर लोगों में उत्सुकता रही। हालांकि शाम तक फैसला नहीं आया। अदालत अब बुधवार को फैसला सुना सकती है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला का कहना है कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा, पुलिस उसका पालन करेगी।

भड़काऊ भाषण मामले में दर्ज नहीं हो सके आजम खां के बयान

भड़काऊ भाषणबाजी के मामले में शहर विधायक आजम खां मंगलवार को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी ओर से न तो शपथ दिया गया और न ही वीडियो कांफ्रेंस से पेशी हुई। हालांकि उनके अधिवक्ता की ओर से एक गवाह की गवाही कराने का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत अब बुधवार को सुनवाई करेगी।

लोकसभा चुनाव 2019 के प्रचार में दिया था भड़काऊ भाषण

भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां तब लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला मिलक कोतवाली का है, जिसमें आजम खां पर एक जनसभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।

रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई

इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब अदालत ने आजम खां को अपनी सफाई देने के लिए तलब किया है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते वह कई तारीख से कोर्ट में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं। अदालत मेडिकल बोर्ड से उनके स्वास्थ्य की जांच कराने के आदेश भी कर चुकी है, लेकिन आजम खां उनके रामपुर में न होने के कारण जांच नहीं हो सकी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने शपथ पत्र या वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बयान दर्ज कराने का भी विकल्प दिया था। मंगलवार को भी बयान दर्ज न होने के कारण कोर्ट की सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।


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