छजलैट प्रकरण में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए सपा विधायक
छजलैट थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सपा विधायक एवं सपाई पेश हुए।
मुरादाबाद,जासं : छजलैट थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सपा विधायक एवं सपाई पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की।
सपा सरकार में छजलैट थाना क्षेत्र में साल 2008 में पुलिस द्वारा रामपुर से तत्कालीन सपा विधायक आजम खा के वाहन चेक करने को लेकर विवाद हो गया था। रास्ता जाम करने पर पुलिस ने आजम खा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट में हाजिर न होने के कारण आजम खा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अलग से सुनवाई करने का निर्णय लिया था। इस मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी, नगीना से विधायक नईम उल हसन, बिजनौर से विधायक मनोज पारस, अमरोहा से विधायक महबूब अली के साथ ही सपा नेता राजकुमार प्रजापति, डीपी यादव, राजेश यादव पेश हुए। अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष कुमार भटनागर ने बताया कि कोरोना काल में विशेष मामलों की ही सुनवाई हो रही है। इसलिए इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख तय की गई।
विद्युत बिल हेराफेरी के मामले में 12 नवंबर को होगी सुनवाई
देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी पर गलशहीद थाने में दर्ज विद्युत बिल की हेराफेरी के मामले पेशी हुई। इस मामले में भी कोर्ट ने अगली तारीख 12 नवंबर की दी है। विद्युत विभाग ने सपा विधायक के खिलाफ छह लाख 88 हजार रुपये की बगैर भुगतान के रसीद लेने का आरोप लगाया था। 2000 में उनके खिलाफ विद्युत विभाग के तत्कालीन एसडीओ रामऔतार ने गलशहीद थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष कुमार भटनागर ने बताया कि इस मामले में सुनवाई 12 नवंबर को होगी।