Move to Jagran APP

नौकरीपेशा को राहत, रोजमर्रा के खर्च में भी मिलेगी आयकर में छूट

Relief to serviceman Income tax ट्रांसफर भत्ता भी आयकर के दायरे से बाहर। नए आयकर रिटर्न को बढ़ावा देेने का किया जा रहा प्रयास।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 08 Jul 2020 02:30 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jul 2020 02:30 PM (IST)
नौकरीपेशा को राहत, रोजमर्रा के खर्च में भी मिलेगी आयकर में छूट
नौकरीपेशा को राहत, रोजमर्रा के खर्च में भी मिलेगी आयकर में छूट

मुरादाबाद (प्रदीप चौरसिया)। कोरोना काल में नौकरी पेशा आयकर दाताओं को सरकार ने राहत देने व्यवस्था की है। नई आयकर रिटर्न का चयन करने वाले नौकरी पेशा वालों को रोजमर्रा की खर्च पर आयकर की छूट देने की व्यवस्था की गई है।

loksabha election banner

आयकर विभाग नई आयकर रिटर्न दाखिल कराने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। चालू वित्तीय वर्ष (एक अप्रैल 20 से) सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की दो व्यवस्था की है। पहले रिटर्न भरने वाले पांच लाख रुपये तक पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता था। उसके बाद 10 फीसद और 20 फीसद की दर से आयकर का भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा विभिन्न मदों में ढाई लाख रुपये तक की आयकर में छूट मिलती है। इसके अलावा नई आयकर रिटर्न भरने की व्यवस्था की गई है। इसमें टैक्स की दर पांच फीसद, साढ़े सात फीसद, दस फीसद आयकर देना पड़ेगा। नई आयकर रिटर्न भरने वालों को आयकर में किसी प्रकार की छूट न देने का प्रावधान है। ड्यूटी के दौरान कंपनी या विभाग द्वारा आफिस के खर्च के लिए रुपये दिए जाते हैं, आफिस के काम से बाहर जाने पर टैक्सी का किराया और ड्यूटी के दौरान खाने का खर्च दिया जाता है। आयकरदाता को नए या पुराने रिटर्न भरने का चयन भी 31 जुलाई के पहले करना है। इस व्यवस्था के कारण नई आयकर रिटर्न को नौकरी पेशा वाले नहीं चुन रहे हैं।

संख्या बढ़ाने का प्रयास

कोरोना के संक्रमण काल में कर्मचारियों व अधिकारियों को राहत देने और नए आयकर रिटर्न को चुनने वालों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय आयकर प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नए आयकर में छूट देने के संबंध में आदेश जारी किया है। कंपनी व विभाग से अधिकारी या कर्मचारी को ड्यूटी के दौरान खाने का खर्च, टैक्सी का किराया, रोजमर्रा का खर्च दिए जाने वाले रुपये को आयकर से बाहर कर दिया है। इसके लिए नियम को संशोधित कर दिया है। नियम में कंपनी की तरफ से दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसपोर्ट भत्ता दिया जाता है, इस भत्ते पर भी आयकर में छूट मिलेगा। कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया रिटर्न भरने वाल नौकरी पेशा वालों को राहत दी है। संशोधित नियम के बाद नई आयकर रिटर्न को नौकरी पेशा वाले चयन करेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.