Move to Jagran APP

रसगुल्ला, दूध, दाल और पानी के मिसब्रांड पर 15 लाख का जुर्माना

मिलावट के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट ने जुर्माने की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Nov 2018 06:10 AM (IST)Updated: Tue, 13 Nov 2018 06:10 AM (IST)
रसगुल्ला, दूध, दाल और पानी के मिसब्रांड पर 15 लाख का जुर्माना

मुरादाबाद : मिलावट के व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ एडीएम सिटी की कोर्ट ने जुर्माने की कार्रवाई की है। एक ही दिन में चार अलग-अलग मामलों में 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम सिटी राजेन्द्र सिंह सेंगर ने बताया कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये है पूरा मामला एडीएम सिटी की कोर्ट से बरबलान निवासी नेहा स्वीट्स के संचालक हाजी अनवर पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। खाद्य विभाग की टीम ने दो अगस्त 2018 को दुकान से छेना रसगुल्ले के नमूने जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही डींगरपुर निवासी नवाजिस की दुकान से अरहर दाल के नमूने खाद्य विभाग की टीम ने 31 जनवरी 2018 को लेकर भेजे थे। जांच रिपोर्ट में अद्योमानक होने पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ठाकुरद्वारा के सुरजन नगर निवासी रोहताश की दुकान से छेना रसगुल्ला के नमूने जांच के लिए 20 अक्टूबर 2015 को जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट अद्योमानक आने पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई। मिलन विहार निवासी प्योर एक्वा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट की चार मई 2017 को खाद्य विभाग की टीम जांच करने पहुंची थी, जहां पर पानी के ब्रांड की जांच की गई। ब्रांड रजिस्टर्ड न होने पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं रामगंगा विहार निवासी चौधरी दूध भंडार के संचालक गौरव की दुकान से पांच सितंबर 2016 को दूध के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में दूध का नमूना फेल हो गया, जिसके बाद एडीएम सिटी की कोर्ट ने ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.