Move to Jagran APP

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा, रामपुर में दो साल पहले हुई थी वारदात

Rampur Misdeed Case किशोरी काे बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में रामपुर की अदालत ने युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेश लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) सुमित शर्मा के मुताबिक घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मुुहल्ले की है।

By Mohd MuslemeenEdited By: Samanvay PandeyPublished: Fri, 23 Sep 2022 10:48 PM (IST)Updated: Fri, 23 Sep 2022 10:48 PM (IST)
किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद की सजा, रामपुर में दो साल पहले हुई थी वारदात
Rampur Misdeed Case : अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, रामपुर। Rampur Misdeed Case : किशोरी काे बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में रामपुर की अदालत ने युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। विशेश लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) सुमित शर्मा के मुताबिक घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मुुहल्ले की है।

loksabha election banner

यहां रहने वाले उमेश कुमार पुत्र गोपी सैनी मुहल्ले की ही 15 वर्षीय किशोरी को दो साल पहले बहला फुसलाकर ले गया था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया।

पुलिस ने विवेचना के बाद युवक के खिलाफ बहला फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने और पाक्सो एक्ट की धारा में आरोप पत्र दाखिल किए थे। अपर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने उमेश कुमार को दोषी मानते हुए 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानलेवा हमले में सात साल कैद की सजा

रामपुर की अदालत ने जानलेवा हमले के मुकदमे में एक व्यक्ति को सात साल कैद की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा के मुताबिक घटना तीन साल पहले शाहबाद कोतवाली क्षेत्र की है। मुहल्ला फराशखाना निवासी भोला पर यहीं के चंचल पुत्र रमेश ने रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर दिया था।

इससे वह घायल हो गए थे। उनकी तहरीर पर शाहबाद कोतवाली पुलिस ने चंचल के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी कराई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा ने चंचल को सात साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.