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बदमाश की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे लोग, पांच साल की सजा Amroha News

लूट हत्या हत्या की कोशिश अपहरण जैसा जघन्य अपराधों में संलिप्त बदमाश को अदालत ने सजा दी। उसकी वजह से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 05:55 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 05:55 PM (IST)
बदमाश की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे लोग, पांच साल की सजा  Amroha News
बदमाश की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे लोग, पांच साल की सजा Amroha News

अमरोहा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपित जमानत पर जेल से बाहर था। गुरुवार को उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। 

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यह है पूरा मामला

मंडी धनौरा थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आरके सैनी ने बीती 22 सितंबर 2000 को बिजनौर के खानपुर निवासी बब्बू के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि बब्बू बिजनौर में एक गिरोह चलता है। वह अकेला या अन्य सदस्यों के साथ मिलकर असामाजिक कार्य कर भौतिक और आर्थिक लाभ कमाता है। लूट, हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण जैसा जघन्य अपराध करता है। इसके इस कृत्य से जनता अपने को असुरक्षित महसूस करती है। पुलिस ने उसके गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद आरोपित जमानत पर जेल के बाहर आ गया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष गैंगेस्टर एक्ट) सुरेश चंद प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने मुकदमे में सुनाई की। 

50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा 

साक्ष्य और सबूतों के आधार पर गैंगस्टर के मामले में बब्बू को दोषी करार दिया उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 


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