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Panchayat Election 2021 : मुरादाबाद के ग्राम भांडरा को ग्राम पंचायत बनाए जाने की याचिका खारिज, प्रशासन रखेगा अपना पक्ष

Panchayat elections in Moradabad विकास खंड कुन्दरकी के राजस्व ग्राम भांडरा को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने को लेकर दायर की गई याच‍िका खार‍िज कर दी गई है। जिलाधिकारी को अन्यथा की स्थिति में ही नई ग्राम पंचायत बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 24 Jan 2021 03:12 PM (IST)Updated: Sun, 24 Jan 2021 03:12 PM (IST)
Panchayat Election 2021 : मुरादाबाद के ग्राम भांडरा को ग्राम पंचायत बनाए जाने की याचिका खारिज, प्रशासन रखेगा अपना पक्ष
जनपद में ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया गया।

मुरादाबाद, जेएनएन। विकास खंड कुन्दरकी के राजस्व ग्राम भांडरा को नई ग्राम पंचायत बनाए जाने को लेकर याच‍िका दायर की गई थी। याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करके जिलाधिकारी को अन्यथा की स्थिति में ही नई ग्राम पंचायत बनाए जाने के आदेश दिए हैं।

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जनपद में ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया गया, जिसमें राजस्व ग्राम भांडरा को भांडरी ग्राम पंचायत से अलग करके नई ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया। इसके विरुद्ध लल्लू सिंह ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने देरी की स्थिति में याची को कोई भी राहत देने से इन्कार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। ग्राम पंचायतों के परिसीमन को ही लेकर एक अन्य याचिका ब्लॉक डिलारी के राजस्व ग्राम वाजिदपुर निवासी सुआले हसन के द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को शासनादेश के अनुसार एक सप्ताह में परिसीमन करने के लिए आदेश दिया है।

हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा प्रशासन

जिले में 643 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। इनमें एक हजार से अधिक आबादी वाले 62 राजस्व गांवों को ग्राम पंचायतें नई बनाई गई हैं। सबसे अंतिम में बनी ग्राम पंचायत जानकपुर गांव की आबादी तो 913 ही है। महमूदपुर माफी के नगर पंचायत बनने के बाद यह नई ग्राम पंचायत बनी है। कुंदरकी विकास खंड के राजस्व गांव करनपुर, हासा नगला, मूढांपांडे ब्लाक अहमदपुर, रसूलपुर नगली, डिलारी के अहमदपुर बसंतपुर, वाजिदपुर, ततारपुर गांवों के लोग ग्राम पंचायत न बनाने पर हाईकोर्ट चले गए थे। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह का कहना है कि जनसंख्या ही नई ग्राम पंचायत बनाने का आधार नहीं है। भौगोलिक स्थिति भी देखी जाती है। हम भी हाईकोर्ट में अपनी बात रखेंगे। 


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