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शराब पीने से मना करने पर गोली मारने वाले अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का कारावास Sambhal news

शराब पीने से मना करने पर ग्रामीण को गोली मार देने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का साधारण कारावास और 8हजार रुपये का जुर्माना किया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 03:34 PM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2019 03:34 PM (IST)
शराब पीने से मना करने पर गोली मारने वाले अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का कारावास Sambhal news

मुरादाबाद । जनपद सम्‍भल के बबराला में शराब पीने से मना करने पर ग्रामीण को गोली मार देने के मामले में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर सुमित चौधरी ने अभियुक्त को डेढ़ वर्ष का साधारण कारावास और 8हजार रुपये का जुर्माना किया है। आदेश में जेल में बिताई गई अवधि दंड में समायोजित की जाएगी।साथ ही 8हजार दंड की धनराशि से चोटिल को 5 हजार की राशि भी देने के आदेश दिए हैं।

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क्‍या था पूरा मामला 

जानकारी के अनुसार गुन्नौर तहसील के थाना रजपुरा के गांव सिसौना डांडा में 1 अप्रैल 2001 को हेतराम की लड़के की लगुन आई थी। वहां पर दावत में वादी नत्थू सिंह पुत्र पूरन सिंह का बेटा देवेंद्र दावत में गया था। जहां गांव के लायक सिंह पुत्र दीनदयाल निवासी पक्के की मढ़िया मजरा सिसौना डांडा और ओम प्रकाश वहीं पर शराब पी रहे थे। मेरे लड़के देवेंद्र ने शराब पीने से जब मना कर दिया तो लायक सिंह और ओमप्रकाश उसको गाली देने लगे।यह दोनों तमंचे भी लिए हुए थे। और फायर करने लगे। जिनकी गोली अचानक देवेंद्र की पीठ पर जा लगी। घटना करीब रात्रि 9 और 10:00 बजे के बीच की है। घटना को दावत में मौजूद चंद्रपाल,चरन सिंह निवासी ग्राम सिसौना डांडा ने देखा। इसकी रिपोर्ट थाना रजपुरा में मुकदमा पंजीकृत किया गया।

लगतार सुनवाई के बाद आज आया फैसला 

मामले की सुनवाई न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट गुन्नौर सुमित चौधरी के न्यायालय में हुई। आरोपी ओमप्रकाश लगातार अनुपस्थित होने के कारण अभियुक्त ओमप्रकाश की पत्रावली पृथक कर दी गई। जबकि अभियुक्त लायक सिंह के विरुद्ध पत्रावली की कार्रवाई पूरी कर ली।लायक सिंह को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास और आठ हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया।अर्थ दण्ड जमा नहीं करने एक माह का साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। साथ ही ₹5हजार पीड़ित को प्रतिकर के रुप में नियमानुसार दिए जाने के आदेश दिया है।


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