आपत्तिजनक टिप्पणी में अब्दुल्ला आजम समेत दो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज Moradabad News
मुकदमा रामपुर पुलिस से मुरादाबाद ट्रांसफर होकर कटघर थाने आ गया था। इसी मामले में सोमवार को अग्रिम जमानत के एडीजे चार की कोर्ट में सुनवाई हुई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
मुरादाबाद। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में रामपुर जनपद के स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम व पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खान कि अग्रिम जमानत याचिका को एडीजे चार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
मुरादाबाद के कटघर स्थित मुस्लिम डिग्री कॉलेज में 30 जून 2019 को रामपुर के नवनिर्वाचित सांसद मुहम्मद आजम खां के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद सांसद डॉ. एसटी हसन, रामपुर के स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम खां शामिल हुए थे। आरोप है कि आयोजक सैयद आरिफ हसन व सांसद मुहम्मद आजम खां ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जनता व मीडिया के समक्ष पूर्व सांसद एवं लोकसभा रामपुर से प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा पर आपत्तिजनक शब्दों, अमर्यादित, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। सांसद डॉ. एसटी हसन ने अपने भाषण में पूर्व सांसद जयाप्रदा पर आपत्तिजनक शब्दों का अमर्यादित का प्रयोग किया था। इस मामले को लेकर रामपुर के थाना सिविल लाइंस से दो जुलाई 2019 को सांसद मुहम्मद आजम खां, मुरादाबाद के सांसद डॉ. एसटी हसन, स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम खां, रामपुर के पूर्व पालिका अध्यक्ष अजहर खां, सम्भल के सपा जिलाध्यक्ष फिरोज खां, सैयद आरिफ हसन समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था ।