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अब वाहन खरीदने से पहले ही आप अपना पसंदीदा नंबर करा सकेंगे बुक, नंबर लेने के एक माह के भीतर खरीदना होगा वाहन

Book Favourite Number even before Buying vehicle सरकार वाहन खरीदने वालों को दलाल व परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है। अभी तक मनपसंद नंबर के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर बोली लगाना पड़ता है।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Sat, 04 Sep 2021 03:30 PM (IST)Updated: Sat, 04 Sep 2021 04:32 PM (IST)
डीलर ही अस्थायी वाहन नंबर करेंगे जारी, फैंसी नंबर आवंटित कराने के एक माह के अंदर खरीदना पड़ेगा वाहन।

मुरादाबाद, (प्रदीप चौरसिया)। Book Favourite Number even before Buying vehicle : सरकार वाहन खरीदने वालों को दलाल व परिवहन विभाग का चक्कर लगाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है। अभी तक वाहन के लिए मनपसंद नंबर आवंटित करने के लिए उपभोक्ताओं को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर बोली लगाना पड़ता है। बोली लगाने के पहले वाहन खरीदना आवश्यक है। कई बार वाहन खरीदने में देरी हो जाने से लोगों को मनपसंद नंबर नहीं मिल पाता है।

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इसी तरह वाहन खरीदने वाला व्यक्ति निवास स्थान वाले जिले के बजाय दूसरे जिले या प्रदेश की एजेंसी से नई गाड़ी खरीदता है तो उस व्यक्ति को अपने जिले में वाहन का पंजीयन कराने के लिए अस्थायी नंबर लेना पड़ता है। वाहन खरीदने वाला व्यक्ति अपने जिले के परिवहन विभाग में अस्थायी नंबर का कागज प्रस्तुत करता है, उसके बाद वहां वाहन का पंजीयन होता है और स्थायी नंबर भी मिलता है।

अस्थायी नंबर के लिए वाहन खरीदने वालों को दलाल या परिवहन विभाग के चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार ने वाहन खरीदेने वालों को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नियम में संशोधन करने के साथ परिर्वतन किया है। इसके तहत अब गाड़ी बिना खरीदने के पहले ही नंबर आरक्षित कराया जा सकता है। इसके अलावा वाहनों के अस्थायी नंबर के लिए परिवहन विभाग के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

वाहन बेचने वाली एजेंसी ही नंबर उपलब्ध करा देगी। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने 28 अगस्त को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा कि कई भी व्यक्ति नये वाहन खरीदने से पहले मनपसंद नंबर बुक करा सकता है और एक माह के अंदर ही नई गाड़ी खरीदना पड़ेगा। वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालक को बुक कराए गए मनपसंद नंबर से संबंधित गोपनीय नंबर बताना पड़ेगा। वाहन खरीदने वालों के पास मनपसंद नंबर वाला वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) पहुंच जाएगा।

अस्थायी वाहन नंबर भी एजेंसी संचालक उपलब्ध कराएगा। जिससे वाहन खरीदने वालों को एजेंसी पर ही सारी सुविधा उपलब्ध होगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि इस संबंध में परिवहन आयुक्त का पत्र मिला है। शीघ्र ही जिले भर के एजेंसी संचालकों की बैठक बुलाया जाएगा और ग्राहकों को मनपसंद नंबर व वाहनों की अस्थायी नंबर आवंटित करने के बारे में जानकारी दी जाएगी।


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