अब आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा अफसरों का तबादला, 22 से चलेगा अभियान
Transferred with the permission of the Commission विशेष अभियान चलाकर मतदाता सूची में शामिल होंगे नए नाम। 22 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा मतदाता पुनरीक्षण अभियान। तहसीलदार नायब तहसीलदार खंड विकास अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी आदि अफसरों का तबादला नहीं होगा।
मुरादाबाद, जेएनएन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इस दौरान आयोग की बिना अनुमति के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी आदि अफसरों का तबादला नहीं होगा। यह व्यवस्था 15 जनवरी तक लागू रहेगी।
एडीएम प्रशासन लक्ष्मीशंकर सिंह ने बताया कि 25-कांठ, 26-ठाकुरद्वारा, 27-मुरादाबाद ग्रामीण, 28-मुरादाबाद नगर, 29-कुन्दरकी एवं 30-बिलारी के निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य प्रकाशन की तिथि 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि निर्धारित की गई है। इसके चलते 22 नवंबर, 28 नवंबर, पांच दिसंबर तथा 13 दिसंबर को विशेष अभियान की तिथियां घोषित हैंं। उन्होंने बताया कि दावों और आपत्तियों का निस्तारण पांच जनवरी 2021 तक किया जाएगा। पूरक सूचियों की तैयारी 14 जनवरी 2021 तक होनी है। निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 तक किया जाएगा। एडीएम प्रशासन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकार/जिलाधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के तबादले पर भी 15 जनवरी तक रोक लगा दी गई है।