अब बिना ठोस कारण कर्ज के आवेदन निरस्त नहीं कर सकेंगे बैंक, लापरवाही पर नपेंगे मैनेजर
Loan from bank बैंक से किसी भी योजना के तहत कर्ज के लिए आवेदन करने वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है कई बार तो आवेदन निरस्त कर बैंक कर्मी पल्ला झाड़ लेते हैं।
अमरोहा, जेएनएन। बैंक से सरकार की किसी भी योजना के तहत कर्ज लेने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब तक बिना कारण बताए ही जरूरतमंदों के आवदनों को निरस्त कर देते थे। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अमरोहा मेें इस संबंध मेें डीएम ने बैठक ली और लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना के लिए दिए जाने वाले ऋण के प्रार्थना पत्र अनावश्यक निरस्त न किए जाएं। उनकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, आवेदनकर्ता से मांगे जाएं। उनके नहीं देने पर ही आवेदन निरस्त किया जाए। अनावश्यक आवेदन निरस्त करने वाले बैंक मैनेजर पर एफआइआर, जीएम व चेयरमैन पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे वह कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक प्रबंधकों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित ऋण के लिए जो भी आवेदन आए हैं, उनमें कितने ऋण स्वीकृत हुए और कितने निरस्त। रिजेक्ट करने का क्या कारण है। इसकी समीक्षा कर लीड बैंक मैनेजर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के जो भी प्रार्थना पत्र नगर पालिका परिषद द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध किए जाते हैं, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कलेक्ट्रेट में प्रवासी से आवासी सेल का गठन किया गया है। जिसमें स्वरोजगार के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के तहत ऋण लेकर कोई भी मजदूर अपना काम चालू कर सकता है लेकिन, सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ऋण के लिए परेशान न किया जाए। जो व्यक्ति ऋण का इच्छुक है, उसे एक बार बुलाकर सभी जानकारी दें। इस दौरान अपर जिलाधिकारी विनय कुमार, एलडीएम प्रशांत कुमार, उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र विकास यादव व बैंकों के प्रबंधक मौजूद रहे।