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नोटिस का टाइम पूरा, जौहर यनिवर्सिटी पर चल सकती है जेसीबी Rampur News

उपजिलाधिकारी सदर प्रेमप्रकाश तिवारी ने नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया था। उपजिलाधिकारी ने बताया कि समयावधि पूरी हो गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 16 Feb 2020 11:20 AM (IST)Updated: Sun, 16 Feb 2020 11:20 AM (IST)
नोटिस का टाइम पूरा, जौहर यनिवर्सिटी पर चल सकती है जेसीबी Rampur News
नोटिस का टाइम पूरा, जौहर यनिवर्सिटी पर चल सकती है जेसीबी Rampur News

मुरादाबाद, जेएनएन! रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोडों की जमीन से निर्माण हटाने को दिए गए नोटिस का समय पूरा हो गया है। अब यहां कभी भी जेसीबी चल सकती है।

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सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में चार चकरोडों की जमीन शामिल है। सपा शासनकाल में इस जमीन के बदले दूसरी जमीन दे दी गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों के विरूद्ध जाकर जमीन की अदला-बदली की गई है। जांच में आरोप सही पाए गए। इस पर प्रशासन ने राजस्व परिषद में वाद दायर करा दिया। पिछले दिनों राजस्व परिषद ने चकरोडों की जमीन खाली कराने के आदेश दिए। इस पर प्रशासन ने जमीन पर कब्जा ले लिया, लेकिन इसमें निर्माण कार्य भी हो चुका है। कुलापति आवास का एक हिस्सा चकरोड की जमीन पर बना है। इसी तरह यूनिवर्सिटी की चारदीवारी और एक इमारत का हिस्सा भी चकरोड की जमीन पर है। इस निर्माण को हटाने के लिए उपजिलाधिकारी सदर प्रेमप्रकाश तिवारी ने नोटिस जारी कर १५ दिन का समय दिया था। उपजिलाधिकारी ने बताया कि समयावधि पूरी हो गई है। आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोडऩे के मामले में सुनवाई तीन मार्च को

रामपुर, जासं : सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोडऩे के मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब तीन मार्च को सुनवाई करेगी। एसडीएम सदर ने यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को अवैध मानते हुए इसे तोडऩे के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के खिलाफ सांसद हाईकोर्ट चले गए थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सांसद की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए सेशन कोर्ट जाने की छूट दे दी थी। हालांकि सेशन कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। तीन अगस्त को सेशन कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा खारिज याचिका का आदेश तलब किया था, जिस पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई चल रही है। इस मामले में शनिवार को सुनवाई होनी थी। शासकीय अधिवक्ता सिविल राजीव अग्रवाल ने बताया कि विपक्ष के वकीलों की ओर से समय दिए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने मान लिया। अब इस मामले में तीन मार्च को सुनवाई होगी। 


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