आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सांसद आजम खां के गैर जमानती वारंट जारी Rampur News
लोकसभा चुनाव के दौरान तय समय से अधिक देर तक रोड शो निकालने पर दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का मामला।
रामपुर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर अदालत ने सांसद आजम खां के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अब उन्हें 26 नवंबर को हाजिर होने के आदेश दिए हैं।
आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खां सपा के टिकट पर पहली बार सांसद का चुनाव लड़े थे। चुनाव प्रचार के दौरान स्वार क्षेत्र में उन्होंने रोड शो किया था। रोड शो के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई थी। आरोप है कि अनुमति में दिए गए समय से अधिक देर तक रोड शो निकाला गया था। इस पर पुलिस ने चार अप्रैल को आजम खां और सपा जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार के खिलाफ स्वार कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने इस मुकदमे में चार्जशीट लगा दी थी। षष्टम अपर जिला जज की अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की सुनवाई शुरू कर दी। अदालत ने सांसद को समन भेजे। इसके बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर तीन बार जमानती वारंट जारी किए गए। बुधवार को सांसद को कोर्ट में हाजिर होना था। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि इस बार भी सांसद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। अदालत अब 26 नवंबर को सुनवाई करेगी।