यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में सांसद आजम खां को मिली जमानत Moradabad News
यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में रामपुर के सांसद आजम खां को जमानत मिल गई है। हालांकि अभी भी कई मामले में जमानत मिलना बाकी है।
रामपुर,जेएनएन। यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में सांसद आजम खां को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी चारों मामलों में जमानत अर्जी मंजूर कर ली हैं। इसके अलावा शत्रु संपत्ति कब्जाने और पड़ोसी पर जानलेवा हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। अब अदालत इन मामलों में 15 जून को सुनवाई करेगी।
पिछले साल सांसद के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण में एक दर्जन मुकदमे शहर कोतवाली में दर्ज किए गए थे। लोगों ने आरोप लगाया था कि मुहल्ला घोसियान के पास यतीमखाने की जगह पर उनके मकान बने थे, जिन्हें सपा शासनकाल में सांसद के इशारे पर तोड़ दिया गया। इसके लिए 15 अक्टूबर 2016 को पुलिस अधिकारी फोर्स लेकर उनके घरों पर आए। उनके साथ कुछ सपाई भी थे। उन्होंने कहा था कि यह जगह अब जौहर ट्रस्ट की है। इसे आजम खां ने ले ली है। इसे फौरन खाली कर दो, वर्ना फर्जी मुकदमों में जेल भेज देंगे। विरोध करने पर लोगों को मारपीटकर घर से निकाल दिया गया था। घर में रखे पैसे, जेवर आदि सामान भी लूट लिया था। इसके अलावा जानवर भी खोलकर ले गए थे। बाद में उनके मकानों पर बुलडोजर चला दिया था। इन सभी मुकदमों में जमानत के लिए सांसद की ओर से जमानत अर्जियां दाखिल की गई थीं। सांसद के वकील खलील उल्ला खां ने बताया कि अदालत ने चार मुकदमों में जमानत अर्जियां मंजूर कर ली हैं। गौरतलब है कि आजम इन दिनों धोखाधड़ी के मुकदमे में पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।