MP Azam Khan : सांसद आजम खां को नदी की जमीन कब्जाने में मिली जमानत Rampur news
MP Azam Khan सांसद आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति को कब्जाने और पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने के दो अन्य मामलों में जमानत पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
रामपुर, जेएनएन। कोसी नदी की जमीन कब्जाने के मामले में सांसद आजम खां की जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। सांसद को अब चार मामलों में जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है।
यह है पूरा मामला
सांसद पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं। तीनों ने 26 फरवरी को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। पहले तीनों को रामपुर जिला कारागार में बंद किया था लेकिन, बाद में तीनों को सुरक्षा की ²ष्टि से सीतापुर जेल में भेज दिया गया। तब से तीनों अपनी जमानत के लिए लगातार आवेदन कर रहे हैं। यतीमखाना प्रकरण के दो मुकदमे और एक आचार संहिता के मुकदमे में जमानत मिल चुकी है। शनिवार को भी कुछ मामलों में उनकी जमानत अर्जियां लगी थीं। इनमें एक मामला कोसी नदी की जमीन कब्जाने का था। इस जमानत अर्जी पर बहस हुई।
जमानत का विरोध
अभियोजन ने जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोप को झूठा बताते हुए तर्क दिया कि जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है, बल्कि लिखा पढ़ी में लीज पर ली गई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट ने सांसद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
वीरेंद्र गोयल की एक और मुकदमे में जमानत
यतीमखाना प्रकरण के एक अन्य मुकदमे में सपा नेता वीरेंद्र गोयल की शनिवार को जमानत मंजूर हो गई। हालांकि यतीमखाना प्रकरण में अभी कुछ और मुकदमे हैं, जिसमें उन्हें जमानत करानी है। वह 26 फरवरी से जेल में बंद हैं।