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शत्रु संपत्ति के मामले में अब्दुल्ला की जमानत पर अब 11 फरवरी को होगी सुनवाई

MP Azam Khan Abdullah Azam Rampur UP शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 11 फरवरी को सुनवाई होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Wed, 10 Feb 2021 06:46 AM (IST)Updated: Wed, 10 Feb 2021 06:46 AM (IST)
विधायक की जमानत अर्जी पहले मंजूर हो चुकी है।

मुरादाबाद, जेएनएन। शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में 11 फरवरी को सुनवाई होगी। इस मुकदमे में सांसद और उनकी पत्नी विधायक डा. तजीन फात्मा भी आरोपित हैं। विधायक की जमानत अर्जी पहले मंजूर हो चुकी है।

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एमपी-एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि कोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने हमें अगली तारीख दी है। गौरतलब है कि शत्रु संपत्ति की जमीन पर कब्जा कर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के आरोप में सांसद, उनकी पत्नी और बेटे समेत अन्य समर्थकों के खिलाफ अजीमनगर थाने में मुकदमा दर्ज है। सांसद इन दिनों बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।


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