जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आयी है। जिले में गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अदालत ने दो साल के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें थाना कोतवाली में तत्कालीन थाना प्रभारी रविन्द्र प्रताप सिंह ने 18 जनवरी 2018 को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

गैंगस्टर पर लोगों को डराने-धमकाने का आरोप

दरअसल, इस प्राथमिकी में कहा था कि अफसर उर्फ शानू, कासिम और माजिद निवासी से मिलकर अनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपना गैंग बना कर आम लोगों को डरा धमका कर उनसे धन प्राप्त करता थे। जिनका खौफ लोगों में व्याप्त है तथा समाज विरोधी कार्य में लिप्त है। इनके पास से लुटा गया समान भी बरामद किया गया है। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

न्यायाधीश ने अर्थदंड भी लगाया

वहीं आपको बता दें इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेन्द्र सिंह यादव की अदालत में की गयी। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपित अफसर उर्फ शानू और कासिम की पत्रावली अलग करने के बाद माजिद के मुकदमे में सुनवाई की गयी, जिसमें माजिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साथ ही उसके खिलाफ गवाहों ने भी अपने ब्यान अंकित कराए। अदालत ने आरोपित माजिद को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए उसे दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Edited By: Nirmal Pareek