ग्राहकों को मिलेगी ताजी मिठाई की गारंटी: एक्सपायरी डेट बताया अनिवार्य, मुरादाबाद में 15 से नया नियम
15 अक्टूबर से मिठाई विक्रेताओं के लिए एक्सपायरी डेट बताना अनिवार्य होगा, जिससे ग्राहक मिठाई की उपयोग अवधि जान सकेंगे। ...और पढ़ें

मिष्ठान की दुकान में रखी विभिन्न प्रकार की मिठाई।जागरण
HighLights
15 अक्टूबर से मिठाई पर एक्सपायरी डेट बताना अनिवार्य।
खाद्य सुरक्षा विभाग करेगा नियम का पालन सुनिश्चित, होगी जांच।
ग्राहक अब मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि जान सकेंगे।
मेहदी अशरफी, मुरादाबाद। मिठाई को लेकर व्यवस्था बदलने जा रही है। 15 अक्टूबर से एक्सपायरी डेट के साथ मिठाई बिकेगी। मिठाई पर अब उसकी एक्सपायरी डेट यानी उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से बतानी होगी। इससे ग्राहक यह तय कर सकेंगे कि खरीदी जा रही मिठाई कितने समय तक खाने योग्य है। खासकर दूध और खोये से बनी मिठाइयों के मामले में यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानों पर नियम के पालन की जांच की जाएगी।
नए नियम के बाद मिठाई बनाकर कई दिन तक रखने और उसकी अवधि की जानकारी छिपाने की गुंजाइश कम होगी। दुकानदारों को मिठाई की प्रकृति और उसकी उपयोग अवधि के अनुसार जानकारी देनी होगी। इससे ग्राहक भी मिठाई खरीदते समय केवल कीमत और स्वाद ही नहीं, उसकी वैधता भी देख सकेंगे।
मुरादाबाद में दुकानदारों को बतानी होगी मिठाई की उपयोग अवधि
इसको लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मिठाई विक्रेताओं के साथ बैठक करके उन्हें 15 अक्टूबर से लागू होने वाले नियम के बारे में बताएंगे। इसके बाद भी अब लापरवाही मिलती है तो उन दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वितीय राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि मिठाई विक्रेताओं के साथ नियमों को लेकर एक मीटिंग होगी। फिर, 15 अक्टूबर के बाद दुकानों पर चेकिंग शुरू कर दी जाएगी।
पुरानी मिठाई बेचने पर कसेगा शिकंजा
मिठाई की बिक्री अवधि बताने की व्यवस्था का सीधा असर दुकानदारों पर पड़ेगा। दुकान पर तैयार मिठाई कितने समय तक सुरक्षित रह सकती है, इसकी जानकारी के आधार पर बिक्री की जाएगी। अगर, मिठाई निर्धारित अवधि पार कर चुकी है तो उसे बेचने पर सवाल उठ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी जांच के दौरान मिठाई की गुणवत्ता के साथ उसकी लेबलिंग भी देखेंगे। त्योहारी सीजन में बड़ी मात्रा में मिठाई तैयार होने के कारण यह व्यवस्था और महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राहक भी अब डिब्बा लेते समय तारीख देखकर मिठाई खरीद सकेंगे।
ज्यादा नहीं होती मिठाई की मियाद
- 15 अक्टूबर से मिठाई पर एक्सपायरी डेट बताना जरूरी
- 1-2 दिन तक टिकती हैं कई दूध आधारित मिठाइयां
- 3-5 दिन तक सामान्य बर्फी की मियाद
- 5-7 दिन तक कई तरह के लड्डू सुरक्षित रहते हैं
- 15-30 दिन तक सोहन हलवा चल सकता है
गांव की दुकानों पर भी होगी पैनी नजर
दीपावली का त्योहार नजदीक है। बड़े स्तर पर गांव से मिठाई बनकर शहर के गली-मुहल्ले की दुकानों पर मिठाई पहुंचेगी। ऐसे में उन मिठाईयों की एक्सपायरी चेक करना विभाग के लिए चुनौती होगी। सिर्फ मिठाई की ट्रे पर एक्सपायरी लिख देने भर से काम नहीं चलेगा। विभागीय अधिकारी उस मिठाई की जांच भी करेंगे। मिठाई की स्थिति खराब मिलती है तो उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
