Move to Jagran APP

मुरादाबाद में जीवन रक्षक इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज

Moradabad News कोरोना संक्रमण के समय जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपितों को फ‍िलहाल अभी जेल में रहना होगा। मुरादाबाद की अदालत ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोप‍ित जीवन रक्षक दवाओं को ब्‍लैक में बेच रहे थे।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 26 Sep 2021 05:30 PM (IST)Updated: Sun, 26 Sep 2021 05:30 PM (IST)
मुरादाबाद में जीवन रक्षक इंजेक्शनों की कालाबाजारी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज
जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर अपराध मानते हुए अभियुक्तों का प्रार्थना पत्र निरस्त।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। कोरोना संक्रमण के समय जीवन रक्षक इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपितों को अभी जेल में रहना होगा। मुरादाबाद की अदालत ने आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने अभियुक्तों के अपराध को जन स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर अपराध मानते हुए प्रार्थना पत्र को भी निरस्त किया है।

loksabha election banner

आरोपित कामरान व पीयूष ने जमानत अर्जी दाखिल की। एडीजे सात रणजीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने इन लोगों को झूठा फंसाने की बात कहते हुए रिहाई की मांग की। मगर अभियोजन पक्ष ने एतराज जताया। विशेष लोक अभियोजक वैभव अग्रवाल ने कहा कि अभियुक्तों का अपराध जन स्वास्थ्य से जुड़ा और गंभीर है। कोरोना काल में मरीज की मौत दवाएं न मिलने से हो रही थी। ऐसे में ये लोग जीवन रक्षक दवाओं को ब्लैक में बेच रहे थे। इनका जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि पक्ष सुनने के बाद अदालत ने जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का अपराध मानते हुए आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.