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Moradabad: कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में हुई सुनवाई, जेल में बंद सपा नेता यूसुफ मलिक किया तलब

आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गलशहीद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी से राज्य सभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट की कापी को एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया है।

By Ritesh DwivediEdited By: Shivam YadavPublished: Wed, 25 Jan 2023 11:34 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jan 2023 11:34 PM (IST)
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में हुई सुनवाई

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता: आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गलशहीद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी से राज्य सभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी हाईकोर्ट चले गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट की कापी को एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया है। इसके साथ ही इसी मामले में जेल में बंद सपा नेता यूसुफ मलिक कोर्ट ने पुनः तलब करते हुए सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख दी है।

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गलशहीद थाना क्षेत्र में साल 2019 के लोक सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं पर आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने कांग्रेस से प्रत्याशी रहे मौजूदा राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी, मुहम्मद अहमद, हाजी रिजवान कुरैशी, फैजान समेत मुहम्मद कामिल, यूसुफ मलिक पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। 

मामले में आरोपित इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान के अधिवक्ता अरशद परवेज ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में दोनों नेताओं की ओर याचिका दायर की थी, जिसमें पूर्व में हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेने का आदेश रद्द कर दिया है। यह आदेश केवल इमरान प्रतापगढ़ी और अहमद खान की याचिका पर दिया गया है। बुधवार को इस आदेश की प्रतिलिपि कोर्ट में दाखिल की गई है। 

वहीं, विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि इसी मामले में जेल में दूसरे मामले में बंद आरोपित सपा नेता यूसुफ मलिक को कोर्ट ने पुन: तलब किया है। कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तारीख दी है।


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