Night curfew in Moradabad : जिले में आज रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू, अनावश्क बाहर घूमने वालों पर होगी कार्रवाई, ये सेवाएं रहेंगी जारी
Moradabad Corona Infection Night Curfew Decision Meeting जिले में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिना वजह बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
मुरादाबाद, जेएनएन। Moradabad Corona Infection Night Curfew Traffic Restricted : कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण शुक्रवार को जिलाधिकारी ने मुरादाबाद में कर्फ्यू नाइट की घोषणा कर दी। रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक कार्यों को छोड़कर आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल तक लागू रहेगा। प्रतिबंध का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर नाइट कर्फ्यू को लेकर चर्चा की थी। इसके साथ ही कई जिलों में नाइट कर्फ्यू घाेषित कर दिया गया था। इसमें शर्त रखी गई थी कि 500 से अधिक सक्रिय केस होने या प्रतिदिन सौ संक्रमित मिलने पर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। मुरादाबाद में दोनों ही स्थितियां नहीं थीं। दो दिन में अचानक से संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण शुक्रवार को इस मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि संक्रमण की राेकथाम के लिए कोरोना की चेन तोड़ना जरूरी है। इसलिए रात्रि कर्फ्यू लगाया जाना उचित रहेगा। इससे रात में बाहर निलकने वाले लोग संक्रमण की चपेट में नहीं आएंगे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकारी मशीनरी और स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात्रि में भी लोग बाहर आ जा रहे हैं, देर रात गतिविधियां होने से चेन नहीं टूट पा रही थी। नाइट कर्फ्यू 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके बाद आगे की स्थितियां देखकर फैसला लिया जाएगा।
यह सुविधाएं रहेगी जारी
सभी स्वास्थ एवं चिकत्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं यथा दवा, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल पंप। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, सफाई कर्मी, डोर स्टेप डिलीवरी उनका परिचय पत्र पास के तौर मान्य होगा।
रेलवे व बस का टिकट यात्रा के दिनांक के आधार पर पास के तौर पर मान्य होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर आवागमन जारी रहेगा। मालवाहक वाहनों पर पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मंडी में होने वाली थोक व्यापार निर्धारित समय के अनुसार संचालित होगा। थोक फल और सब्जी खरीद-बिक्री प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
औद्योगिक कारखाने कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन कराते हुए संचालित होंगे। उनके कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाने पर पास की भांति अनुमति दी जाएगी। सरकारी एवं गैर सरकारी एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान इस प्रतिबंध मुक्त रहेंगे।
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