Nikay Chunav 2022 में 35 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे मुरादाबाद में महापौर प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी तीन लाख
Nikay Chunav 2022 राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को निर्धारित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें नाम निर्देशन पत्रों की खरीद जमानत राशि सामान्य और आरक्षित के लिए अलग हैं। हालांकि अधिकतम व्यय की सीमा सभी की एक है।
मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Nikay Chunav 2022: निकाय चुनाव को लेकर आयोग की ओर से प्रत्याशियों की खर्च सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। नगर निगम में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा 35 लाख निर्धारित की गई है। इसके साथ ही पार्षद तीन लाख रुपये, नगर पालिका अध्यक्ष नौ लाख रुपए, नगर पंचायत चेयरमैन पद के प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकतें हैं।
मेयर प्रत्याशियों की 12 हजार होगी जमानत राशि
राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को निर्धारित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें नाम निर्देशन पत्रों की खरीद, जमानत राशि सामान्य और आरक्षित के लिए अलग है। हालांकि अधिकतम व्यय की सीमा सभी की एक सामान है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 80 वार्ड से कम नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद के उम्मीदवार को अनारक्षित वर्ग में 1000 रुपए में नाम निर्देशन पत्र मिलेगा और जमानत राशि 12 हजार रुपये देनी होगी।
25 सौ रुपये होगी पार्षदों की जमानत राशि
एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को इसका आधा नाम निर्देशन और जमानत राशि देनी होगी। महापौर प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा 35 लाख निर्धारित की गई है। नगर निगम पार्षदों को 400 रुपये में नामांकन पत्र, 2500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। आरक्षित वर्ग में केवल 50 फीसद देय होगा। चुनावी खर्च की सीमा तीन लाख सभी के लिए निर्धारित की गई है।
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे नौ लाख रुपये
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए जिन क्षेत्रों में 25 से 40 वार्ड हैं, वहां पर अनारक्षित वर्ग में नाम निर्देशन पत्र 500 रुपए का मिलेगा। जमानत राशि 8000 रुपये जमा होगी। पालिका के पार्षद 200 रुपए का नामांकन पत्र लेंगे 2000 रुपए जमानत राशि जमा होगी। जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 50 फीसद छूट होगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नौ लाख रुपये खर्च करेंगे। पालिका सभासद अधिकतम दो लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।
नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी के लिए ढाई लाख होगी खर्च सीमा
नगर पंचायतों में चेयरमैन पद के लिए नामांकन पत्र अनारक्षित वर्ग को 250 रुपए का मिलेगा जमानत राशि 5000 जमा होगी। नगर पंचायत चेयरमैन पद पर दो लाख 50 हजार खर्च की अधिकतम सीमा तय है। अनारिक्ष नगर पंचायत पार्षद के लिए 100 रुपए का नामांकन पत्र दो हजार जमानत राशि होगी। अधिकतम खर्च 50 हजार खर्च करेंगे। एडीएम प्रशासन सुरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों को खर्च का पूरा हिसाब रखना होगा। निर्वाचन अधिकारी के मांगने पर उन्हें खर्च रजिस्टर दिखाना होगा। तय सीमा से अधिक खर्च करने पर नियमानुसार कार्रवाई भी तय होगी।