पत्नी की हत्या में पति और प्रेमिका को उम्रकैद moradabad news
प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोषी पति और प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मुरादाबाद। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एडीजे प्रथम की कोर्ट ने दोषी पति और प्रेमिका को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि भगतपुर थाना क्षेत्र के नकटपुरी गांव निवासी राजवीर सिंह ने अपनी बहन मिथलेश की शादी साल 1997 में डिलारी थाना क्षेत्र के सैजनी गांव निवासी राजकुमार सिंह के साथ की थी। शादी के पहले से ही पति के गांव में रहने वाली लड़की अंचल से अवैध संबंध थे।
शादी के करीब दस साल बाद राजकुमार अपनी प्रेमिका अंचल को घर में रखने लगा। पहले सभी ने विरोध किया,लेकिन पत्नी मिथलेश ने पति की इच्छाओं का सम्मान करते हुए उसे साथ में रखने के लिए भी राजी हो गई। हालांकि इस दौरान दोनों के बीच वाद-विवाद होता था,लेकिन समझाकर दोनों को शांत करा दिया जाता था। अंचल के साथ राजकुमार ने रजिस्टर्ड शादी भी कर ली थी। लेकिन दोनों ने मिलकर कई बार मिथलेश को रास्ते से हटाने का प्रयास किया।
पांच फरवरी 2015 को मिथलेश का भाई राजवीर सिंह शादी का निमंत्रण देने के लिए घर आया,इस दौरान एक रात के लिए वहीं रुक गया। लेकिन रात को करीब दो बजे घर की छत में बने कमरे से तेज चीखने की आवाज आई,जिस पर राजवीर आवाज को सुनकर छत पर गया। वहां का नजारा देखकर सन्न रह गया। उसकी बहन के पैर अंचल पकड़कर दबाए हुई थी,वहीं पति राजकुमार गला दबा रहा था,जिसके बाद चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
भाई के पहुंचते ही दोनों मौके से भाग गए। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया था। पुलिस के द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अचल यादव ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी राजकुमार व प्रेमिका अंचल को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।