बीएस-4 वाहनों के पंजीयन को अंतिम मौका, 31 अगस्त तक करना होगा ये काम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अगस्त तक किया जाएगा पंजीयन। महानगर में दो सौ वाहनों का अब तक नहीं हो पाया है पंजीयन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एजेंसी संचालकों को बड़ी राहत मिली है।
मुरादाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीएस-4 वाहनों का पंजीयन कराने के लिए एक और मौका मिल गया है। 31 अगस्त के बाद बिना पंजीयन वाले वाहन कंडम घोषित कर दिए जाएंगे।
महानगर में दो सौ बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाया है। सरकार ने देश में 31 मार्च 2020 के बाद भारत स्टेज (बीएस)-4 वाहनों के निर्माण, बिक्री व पंजीयन पर रोक लगा दी थी। पहली अप्रैल से देशभर में बीएस-6 की बिक्री शुरू हो गई है। बीएस-4 वाहन से प्रदूषण अधिक होता है, इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने इस पर रोक लगा दी है। 22 मार्च से लोकडाउन शुरू हो गया। बाजार, आफिस, वाहन चलने बंद हो गए। कुछ बिक्री हो चुकी बीएस-4 वाहनों का टैक्स जमा नहीं हो पाया और आफिस नहीं खुलने से वाहनों का पंजीयन भी नहीं पाया। इस मामले को काफी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कोर्ट में कहा कि लॉकडाउन नहीं होता तो वह टैक्स जमा करने के साथ वाहनों का पंजीयन भी करा लेते। कोरोना संक्रमण के कारण आफिस बंद होने से बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के पहले खरीदे गए सभी बीएस-4 वाहनों का पंजीयन करने की अनुमित दी है। 31 अगस्त तक वाहनों का पंजीयन कराने की अंतिम समय होगा। इसके बाद बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। एक सितंबर से बिना पंजीयन वाले बीएस-4 वाहन कंडम घोषित हो जाएंगे।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि बीएस-4 वाहनों का 31 अगस्त तक पंजीयन करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला गया है। एक दो दिन में मुख्यालय से आदेश मिलते ही पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा।