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Income Tax Portal News : नए डिजिटल सिस्टम में मिलेंगी अब ये सुविधाएं, आयकर रिटर्न भरने के लिए नहीं देना पड़ेगा ब्याेरा

Income Tax Portal News आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को एक और सुविधा प्रदान की है। सोमवार से नया पोर्टल शुरू कर दिया गया है। जिस पर आज से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न भरने में आयकर का ब्यौरा नहीं देने पड़ेगा।

By Ravi MishraEdited By: Published: Tue, 08 Jun 2021 08:19 AM (IST)Updated: Tue, 08 Jun 2021 01:51 PM (IST)
Income Tax Portal News : नए डिजिटल सिस्टम में मिलेंगी अब ये सुविधाएं

मुरादाबाद, जेेएनएन। Income Tax Portal News : आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को एक और सुविधा प्रदान की है। सोमवार से नया पोर्टल शुरू कर दिया गया है। जिस पर आज से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। रिटर्न भरने में आयकर का ब्यौरा नहीं देने पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही आयकर के पास आपकी सारी जानकारी उपलब्ध होगी।

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आयकर विभाग ने पुराने सिस्टम खत्म करने और डिजिटल सिस्टम को बढ़ा दिया है। पिछले दिनों तक आयकर में छूट पाने के लिए रिटर्न भरने का बीमा की रसीद, पूंजी निवेश के प्रमाण, जमीन खरीदने व बेचने की जानकारी आदि देना पड़ती थी। संपत्ति घोषित करने के साथ ही मोटर वाहन खरीदने, दो लाख से अधिक की जेवर खरीदने की जानकारी देना पड़ता है। इसके बाद भी रिटर्न भरने कोई गलती हो जाने पर आयकर दाता को दंड देना पड़ता है। कुछ लोगों को रिटर्न भरने के लिए कर अधिवक्ता या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है।

सरकार ने चलते फिरते रिटर्न भरने के लिए सुविधा के लिए पोर्टल तैयार किया है। पोर्टल तैयार करने के लिए एक जून से छह जून तक आयकर के आनलाइन सिस्टम को बंद रखा था। सोमवार से यह पोर्टल चालू हो गया है। इसके बाद रिटर्न कम्प्यूटर के अलावा मोबाइल के एप के द्वारा भर सकते हैं। पोर्टल खुलते ही पूंजी निवेश, सम्पत्ति खरीदने की आदि की जानकारी होगी। क्योंकि आधार कार्ड व पैन कार्ड सभी को जोड़ हुआ है। पूंजी निवेश करने या सम्पत्ति खरीदते ही आपके आयकर के पोर्टल पर जुड़ जाएगा। इसलिए कोई प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी।

नौकरी पेशा वालों को वार्षिक वेतन भी पोर्टल आ जाएगा। पोर्टल के खोलते ही आयकर दाता को सारी जानकारी नहीं जाएगी। अगर कोई गलती है या कई चीज अंकित नहीं कर पाए हैं, उसे सुधार करने के लिए पोर्टल पर भी अनुरोध करना होगा और सुधार हो जाएगा। जिससे रिटर्न भरना आसान हो गया है।

वरिष्ठ कर अधिवक्ता एके सिंघल ने बताया कि सोमवार से आयकर पोर्टल शुरू हो गया है। जिसके द्वारा रिटर्न भरना जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है।


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