मुरादाबाद में आजम खां पर दर्ज दो मुकदमों की सुनवाई टली, अब 22 दिसंबर को होगी सुनवाई
Case against Haridwar highway jam एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई होनी थी। लेकिन सीतापुर जेल अधीक्षक के द्वारा कोर्ट में फिर से पेशी कराने में असर्थता जाहिर की गई।
मुरादाबाद, जेएनएन। Case against Haridwar highway jam। सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खां पर दर्ज दो मुकदमों में पेशी के साथ ही सुनवाई होनी थी। लेकिन पुलिस सुरक्षा न मिल पाने के कारण वह अदालत में हाजिर नहीं हो पाए। एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आगामी 22 दिसंबर की तारीख तय की है।
मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई होनी थी। लेकिन सीतापुर जेल अधीक्षक के द्वारा कोर्ट में फिर से पुलिस सुरक्षा न मिलने का प्रार्थना पत्र देकर पेशी कराने में असर्थता जाहिर की गई। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज सिब्तेन ने बताया कि कोर्ट ने दोनों मुकदमों की सुनवाई के लिए आगामी 22 दिसंबर की तारीख तय की है। गौरतलब है कि साल 2008 में पुलिस के द्वारा वाहन चेक किए जाने के विरोध में सपा नेताओं के द्वारा हरिद्वार हाईवे को जाम कर दिया गया था। इस मामले में नौ सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपित नेताओं में मौजूदा समय में चार नेता अलग-अलग विधानसभा से विधायक भी हैं। वहीं दूसरा मुकदमा इसी मामले में लगातार गैरहाजिर रहने पर आरोपित सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज किया गया था। दोनों मुकदमों की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 दिसंबर की तारीख दी है।