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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

मझोला क्षेत्र में दो साल पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 19 May 2019 10:13 AM (IST)Updated: Sun, 19 May 2019 10:13 AM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

मुरादाबाद: मझोला क्षेत्र में दो साल पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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क्या है मामला

10 मई 2017 को दिल्ली रोड पर मझोला थाना क्षेत्र में एक बच्ची से साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। घटना को पड़ोस में रहने वाले युवक ने अंजाम दिया था। घटना वाले दिन बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोसी प्रमोद बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर में गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपित वहां घर से भाग निकला। हैवानियत की खबर क्षेत्र में फैली तो लोगों में रोष फैल गया था। शिकायत के बाद पीडि़ता के परिजनों की ओर से आरोपी युवक प्रमोद के खिलाफ तहरीर दी गई। मझोला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के अलावा पोक्सो एक्ट व दलित उत्पीडऩ की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मामले में चार्जशीट लगा देने के बाद अपर जिला जज (आठ) संजीव कुमार त्यागी की अदालत में वाद चला। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद शनिवार को उन्होंने अपना फैसला सुनाया।

अमरोहा में दुष्कर्म मामले में युवक को 12 साल की कैद

रेलवे स्टेशन पर परिजनों के पास सो रही छह साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। युवक जेल में ही है।

क्या है मामला

घटना गजरौला रेलवे स्टेशन पर 13 जून, 14 को हुई थी। नगर के एक मुहल्ला निवासी युवक अपने परिवार के साथ हरिद्वार जा रहा था। ट्रेन का इंतजार करते हुए परिजन स्टेशन पर ही सो गए। युवक के साथ उसकी छह साल की बेटी भी थी। रात में करीब 12 बजे नगर के मुहल्ला बुध बाजार निवासी सौरभ अग्रवाल बच्ची को उठा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान परिजनों की आंख खुली तो बेटी पास में न देख उसकी तलाश शुरू की। उन्होंने स्टेशन परिसर के बाहर सौरभ को पकड़ लिया। पिटाई कर उसी समय पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मुकदमा एडीजे प्रथम राकेश कुमार चतुर्थ की अदालत में चल रहा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता बसंत ङ्क्षसह सैनी ने जोरदार बहस की। शनिवार को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने सौरभ अग्रवाल को दोषी करार देते हुए उसे 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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