मुरादाबाद के गैंगेस्टर जग्गा को दो साल की सजा, जुर्माना भी देना होगा, कमाई के लिए चुनी अपराध की राह
ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट व चोरी की वारदात अंजाम देने के आरोपित सुनील उर्फ जग्गा को दो साल की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर कोर्ट ने जग्गा से जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये वसूलने का आदेश भी दिया है।
मुरादाबाद, जेएनएन। ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट व चोरी की वारदात अंजाम देने के आरोपित सुनील उर्फ जग्गा को दो साल की सजा सुनाई गई है। गैंगेस्टर कोर्ट ने जग्गा से जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये वसूलने का आदेश भी दिया है।
विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर कोर्ट राजीव कुमार त्यागी के मुताबिक जीआरपी मुरादाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी पंकज पंत ने आरोपी सुनील उर्फ जग्गा निवासी रतनपुर कलां पाकबड़ा को पेशेवर व अभ्यस्त अपराधी बताया। निरीक्षक के मुताबिक जग्गा ने जीविकोपार्जन के लिए अपराध की राह चुनी। जग्गा के खिलाफ 21 दिसम्बर 2018 उन्होंने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना बाद निरीक्षक विजेंद्र यादव ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 23 मार्च 2019 अपर सत्र न्यायाधीश पंचम पुनीत कुमार गुप्ता की अदालत में सुना गया। जिसमे बचाव पक्ष का तर्क था जग्गा को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। विशेष लोक अभियोजक सरकार की बहस करते अदालत को बताया कि आरोपित नाजायज धन लाभ प्राप्त करने के लिये समाज को भयभीत करता है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद गैंगस्टर कोर्ट ने जग्गा को दोषी माना। उसे दो वर्ष सश्रम कारावास पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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