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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 05, 2021 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

रामपुर में पंचायत चुनाव में फर्जीवाड़ा, कोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान के ख‍िलाफ मुकदमा दर्ज

By Narendra KumarEdited By:
Published: Fri, 05 Nov 2021 10:54 AM (IST)

Fraud in panchayat elections त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रधानी का चुनाव जीत लिया था। ...और पढ़ें

निकटतम प्रतिद्धंदी न्यायालय की शरण में पहुंच गया था
निकटतम प्रतिद्धंदी न्यायालय की शरण में पहुंच गया था

मुरादाबाद, संवाद सूत्र। Fraud in panchayat elections : रामपुर के स्‍वार में धोखाधड़ी से प्रधानी का चुनाव जीतने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्रधान के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप‍ित ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर प्रधानी का चुनाव जीत लिया था। इसके बाद निकटतम प्रतिद्धंदी न्यायालय की शरण में पहुंच गया था और उसकी सामान्य जाति केे साक्ष्‍य न्यायालय में पेश किए थे।

थाना मिलकखानम क्षेत्र के गांव महुनागर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पंचायत की सीट ओबीसी पिछड़ा वर्ग केे ल‍िए आरक्ष‍ित थी। गांव के ही अब्दुल नबी पुत्र मोहम्मद नबी व अशरफ अली पुत्र नजर मोहम्मद ने चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल किया था। शिकायतकर्ता अब्दुल नबी का आरोप है कि अशरफ अली तुर्क जाति सेे हैं उसने फर्जी तरीके से झोजे जात‍ि का प्रमाण पत्र बनवाकर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था। चुनाव में उसे 1108 मत मिले थे। उसने 198 मतों से विजयी प्राप्त कर ली थी। इसकी शिकायत स्थानीय अधिकारियों से भी की गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। गांव के ही उस्मान खां ने जनसूचना अधिकार के तहत प्रधान अशरफ अली की जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से मांगा था, तब लेखपाल व कानूनगो ने अशरफ अली की जाति तुर्क सामान्य होनेे की पुष्टि की थी। शिकायतकर्ता प्रधान के सामान्य जाति के होने का साक्ष्‍य जुटाकर न्यायालय की शरण में पहुंच गया और वाद दायर कर दिया। न्यायालय ने पुलिस को प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज बनाकर प्रधानी का चुनाव जीतने के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए थे। थाना मिलकखानम पुलिस ने ग्राम पंचायत महुनागर के प्रधान अरशफ अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ल‍िया है। थानाध्यक्ष राजेश बैंसला ने बताया की न्यायालय के आदेश पर प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की है।