जुर्माना देकर दाखिल कर दें रिटर्न, फिर नहीं मिलेगा अवसर
पिछले वित्तीय वर्ष का रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है तो 15 दिन के अंदर जुर्माना देकर दाखिल कर दें इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा।
मुरादाबाद। पिछले वित्तीय वर्ष का रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है तो 15 दिन के अंदर जुर्माना देकर दाखिल कर दें, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई करेगा।
आयकर विभाग ने पिछले साल रिटर्न दाखिल करने के नियम में बदलाव कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न चालू वित्तीय वर्ष तक भरने का नियम है। वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न बिना जुर्माने के दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। एक अगस्त से 31 दिसंबर तक पांच हजार रुपये जुर्माना देकर रिटर्न भरने का मौका दिया गया था। 31 दिसंबर के बाद भी 10 हजार से अधिक आयकरदाताओं ने अभी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे आयकरदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। ऐसे लोगों को 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।
एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2017-18 का रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आयकर अधिकारी जांच शुरू कर देंगे। रिटर्न दाखिल करने वालों को कई लाभ भी हो सकते हैं। अगर किसी आयकरदाता ने आय से अधिक आयकर जमा कर दिया है तो उसे शेष राशि एक महीने के अंदर ही वापस हो जाएगी। यह रिटर्न बैंकों से लोन लेने में मदद करेगा। कई सरकारी योजना में आयकर रिटर्न मांगा जाता है। वहां भी रिटर्न फार्म काम करेगा।
एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2018-19 का दाखिल कर पाएंगे रिटर्न
एक अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकरदाता रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। 31 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा करने वाले पहली अप्रैल से 31 जुलाई तक बिना जुर्माना के रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। उसके बाद उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा।
अधिकारी करेंगे कार्रवाई
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल करने का अंतिम मौका है। रिटर्न दाखिल न करने वालों के खिलाफ आयकर अधिकारी कानूनी कार्रवाई करेंगे।
एके अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट