अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के धोखा देने से आहत आयोजक ने जहर खाया, अस्पताल में भर्ती
आयोजक ने दिल्ली में कार्यक्रम आयोजन में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के नहीं आने पर ऑर्गनाइजर शिकायत की। आरोप लगाया कि 24 लाख रुपये उनके खाते में डलवा दी गई।
मुरादाबाद, जेएनएन। पीतलनगरी मुरादाबाद इन दिनों दो फिल्म अभिनेत्री की धोखाधड़ी से बेहद आहत है। एक मामले में तो फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को धनराशि लेने के बाद भी कार्यमक्र में न आने के मामले में कोर्ट में तलब किया गया है जबकि एक अन्य मामले में सोनाक्षी सिन्हा के कार्यक्रम में आने के लिए 24 लाख रुपया लेने के बाद भी न आने से आहत आयोजक ने जहर खा लिया है। उसको हालत बिगडऩे पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आयोजक ने दिल्ली में कार्यक्रम आयोजन में फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के नहीं आने पर ऑर्गनाइजर शिकायत की। आरोप लगाया कि 24 लाख रुपये उनके खाते में डलवा दी गई। तब भी सोनाक्षी नहीं आई। पीडि़त का कहना है कि तीन माह बीतने के बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे परेशान दो दिन पहले जहर खा लिया।
सोनाक्षी सिन्हा से परेशान होकर जहर खाने वाले प्रमोद शर्मा कटघर के शिवपुरी में रहते है। इंडियन फैशन एंड ब्यूटी अवार्ड कंपनी के संचालक हैं। उनकी कंपनी ने दिल्ली के शीरी फोर्ट स्टेडियम में फैशन शो कराने का ठेका लिया था। इसके लिए फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को 24 लाख रुपये किश्तों में सोनाक्षी सिन्हा के खाते में डाली गई। अंतिम समय पर सोनाक्षी सिन्हा के नहीं आने पर शो निरस्त करना पड़ा था। संचालक प्रमोद शर्मा की ओर से 24 नवंबर को मामले की शिकायत एसएसपी से की गई थी। सीओ कटघर को मामले की जांच दी गई थी। सीओ कटघर सुदेश गुप्ता ने सोनाक्षी और कार्यक्रम तय करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया था।
कल प्रमोद शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके जहर खाने की बात कही। उनके भाई विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हालत हालत बिगडऩे पर प्रमोद को अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी सिटी अंकित मित्तल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सोनाक्षी को नोटिस भी भेजे जा चुके हैं।
अमीषा पटेल कोर्ट में तलब
गदर व कहो न प्यार है, जैसी फिल्मों की मुख्य नायिका अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। एक मामले में एसीजेएम पांच की कोर्ट ने उन्हें सम्मन जारी करते हुए 12 मार्च को कोर्ट में तलब किया है। अधिवक्ता पंकज शर्मा ने बताया कि कटघर के डबल फाटक जयनगर निवासी पवन कुमार वर्मा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक है। उन्होंने एक विवाह समारोह में डांस करने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल को आमंत्रित किया था। इसके लिए उन्होंने मुंबई की न्यू मैक्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संचालक राजकुमार गोस्वामी को 11 लाख रुपये की रकम दी थी। इसके बाद अभिनेत्री ने 16 नवंबर 2017 के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आने की जानकारी दी थी।
मुरादाबाद के कंपनी संचालक ने उनके आने को लेकर सभी तैयारियों और सुविधाओं में भी अतिरिक्त पैसा खर्च किया था। अभिनेत्री के ठहरने के लिए दिल्ली के जे.डब्ल्यू मैरिएट होटल में कमरा बुक कराने के साथ ही आने-जाने का हवाई टिकट भी कराया था। इस कार्यक्रम के लिए लगभग 15 लाख से अधिक की रकम खर्च की गई थी। शादी के दिन जब अभिनेत्री दिल्ली के होटल में पहुंची तो उनके साथ मौजूद निजी स्टाफ के सदस्य अहमद शरीफ व सुरेश परमार ने पवन वर्मा को फोन करके दो लाख और देने की मांग की। अतिरिक्त पैसा देने से इन्कार करने पर अमीषा पटेल दिल्ली के होटल से ही चेक आउट किए बिना ही मुंबई लौट गई। इस मामले में उन्हें पूर्व में कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। बुधवार को एसीजेएम पांच रवीश कुमार अत्री की कोर्ट में वाद दाखिल किया गया। कोर्ट ने वाद को स्वीकार करते हुए आरोपित अमीषा पटेल और उनके सहायक स्टाफ के सदस्य अहमद शरीफ, सुरेश परमार के साथ ही इवेंट मैनेजर रामकुमार गोस्वामी को सम्मन जारी करते हुए आगामी 12 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।
इन धाराओं में दाखिल हुआ वाद
अभिनेत्री के खिलाफ 120 बी के साथ ही आइपीसी की धारा 406, 504, 506 के तहत दाखिल किया गया है। इसमें आइपीसी की धारा 406 के तहत तीन वर्ष के कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 504 के तहत किसी के अपमान या मानहानि करने पर दो साल व धारा 506 के तहत किसी को जान से मारने की धमकी देने के तहत सात वर्ष की कैद,जुर्माने के साथ ही दोनों सजा हो सकती हैं।