पीएम के दौरे के कारण नहीं हो सकी आजम खां की कोर्ट में पेशी, अब 10 को होगी सुनवाई
Azam Khans court appearance वाराणसी में पुलिस अफसरों की ड्यूटी के कारण नहीं हो सकी पेशी। एमपी-एमएलए कोर्ट ने रिमांइडर भेज 10 दिसंबर को हाजिर करने के दिए निर्देश। अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सांसद और उनके बेटे के खिलाफ छजलैट थाने में मुकदमा दर्ज है।
मुरादाबाद, जेएनएन। Azam Khan's court appearance। एमपी-एमएलए कोर्ट में एक बार फिर रामपुर के सांसद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी नहीं हो सकी। बुधवार को आरोपित पिता और पुत्र की तीन अलग-अलग मामलों में पेशी होनी थी। लेकिन, पुलिस व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण उन्हें पेशी पर नहीं लाया जा सका। इस मामले में अदालत ने 10 दिसंबर को सुनवाई के लिए अगली तारीख दी है। वहीं, जेल अधिकारियों को रिमांडर जारी करते हुए अदालत में पेश करने के आदेश जारी किए हैं।
बीते 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली उत्सव में शामिल हुए थे। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सूबे के सभी जनपदों से पुलिस अफसरों और कर्मियों को भेजा गया था। सीतापुर जिले में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद न होने के कारण बुधवार एमपी-एमएलए कोर्ट में तीन मामलों में आरोपित आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी नहीं हो सकी। जेल अफसरों के द्वारा इस संबंध में शासकीय अधिकारियों को सूचना भेजी गई है। अपर शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि आरोपित सांसद और उनके बेटे के खिलाफ छजलैट थाने में हरिद्वार हाईवे जाम करने के मामले में मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही इसी मुकदमे लगातार गैरहाजिर रहने के कारण एक और मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि तीसरा मुकदमा बॉलीवुड अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कटघर थाने में दर्ज हुआ था, इसकी जांच रामपुर क्राइम ब्रांच कर रही है। इन तीनों मामलों में आजम खां व अब्दुल्ला आजम आरोपित हैं। बुधवार को कचहरी में शोक घोषित होने के कारण भी कोर्ट में इस मामले से संबंधित कार्रवाई नहीं हो पाई। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता शहनवाज सिब्तेन ने बताया कि कोर्ट की ओर तीन मामलों में आरोपित आजम खां और अब्दुल्ला आजम को पेश करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जबकि, सीतापुर जनपद की पुलिस कभी कोरोना महामारी, तो कभी वीआइपी मूवमेंट के चलते पुलिस कर्मियों की कमी का हवाला देते हुए उन्हें पेश नहीं कर रही है। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जांच कर रहे रामपुर क्राइम ब्रांच के विवेचक विजेन्द्र कुमार की ओर से आरोपितों की अदालत के लिए अर्जी लगाई गई है।