बढ़ सकती हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की मुश्किलें
मुरादाबाद (रईस शेख) : पंचायतों की सियासत में फिर से उबाल आना शुरू हो गया है। पहला, जिला पं
मुरादाबाद (रईस शेख) : पंचायतों की सियासत में फिर से उबाल आना शुरू हो गया है। पहला, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख उप चुनाव को लेकर था। दूसरा, रिक्त पदों पर चुनाव प्रक्त्रिया में बरती गई दबंगई को लेकर है। इस बाबत नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष मिथलेश रानी व ब्लाक प्रमुख मनीष कुमार के चुनाव को चुनौती दी गई है। न्यायालय के आदेश से ही पूर्व ब्लाक प्रमुख इसरार सैफी ने ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए सफलता हासिल कर ली है। विरोधियों द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को लेकर पंचायतों की सियासत में हड़कंप मचा है। जिपं सदस्य शशिबाला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी
नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ वार्ड 52 से जिला पंचायत सदस्य चुनी गईं शशिबाला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को थी। शशिबाला ने याचिका में विरोधियों द्वारा अपहरण व दबंगई जैसे मुद्दों को आधार बनाया है। उन्होंने कहा है कि उनका नामाकन रोकने में जिला प्रशासन ने भी अहम भूमिका निभाई है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट में हुई। न्यायालय ने समय रहते निर्वाचन आयोग में शिकायत न करने तथा नामाकन के दिन 18 सितंबर को ढाई बजे समय समाप्ति के आधा घटना पूर्व निर्वाचन आयोग को सूचना देने को आधारहीन माना है। आदेश में कहा है कि याची द्वारा समय से प्रक्त्रिया नहीं अपनाई गई। 16 व 17 सितंबर को विरोधियों द्वारा अपनाए गए व्यवहार व अपहरण की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याची को जिला जज न्यायालय में पिटीशन दायर करने का आदेश दिए। यह है पूरा घटनाक्त्रम
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शलिता सिंह के इस्तीफे के बाद रिक्त पद पर उप चुनाव के लिए 18 सितंबर नामाकन व 25 सितंबर मतदान की अधिसूचना जारी की गई थी। चुनाव में मिथलेश रानी का ही एक मात्र नामाकन पत्र दाखिल होने पर 24 सितंबर को उन्हें शपथ भी दिलाई जा चुकी है। इसी बीच शशिबाला ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रक्त्रिया को चुनौती दी थी। शशिबाला ने बताया कि जिला जज न्यायालय में पिटीशन दायर करने की तैयारी है। जिला पंचायत सदस्य राबुल पाशा व अनीस चौधरी ने कह है कि स्थिति सामान्य बनाने के प्रयास जारी हैं। ब्लाक प्रमुख के खिलाफ न्यायालय में सुनवाई पाच को
पंचायतों में उथल-पुथल का आगाज होने लगा है। नव निर्वाचित ब्लाक प्रमुख मनीष कुमार सिंह के खिलाफ भी पूर्व ब्लाक प्रमुख राजपाल सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय में पिटीशन याचिका दायर की है। जिसकी सुनवाई के लिए पाच अक्टूबर निर्धारित की गई है। याचिका में नामाकन पत्र फाड़ने को आधार बनाया गया है। मुरादाबाद ब्लाक प्रमुख इसरार सैफी का नाम नगर पंचायत अगवानपुर की मतदाता सूची में शामिल होने से उनका बीडीसी पद निरस्त कर दिया था। उप चुनाव में इस पद पर मनीष कुमार को विजयी घोषित किया गया है। 15 सितंबर को हुई मतगणना में मनीष कुमार के पक्ष में 56 और सुमन सिंह को एक वोट पर ही संतोष करना पड़ा था।
डीजे न्यायालय में दायर याचिका में राजपाल सिंह ने नामाकन पत्र फाड़ने को आधार बनाया है। याचिका में मनीष कुमार, निर्वाचन अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी को भी पार्टी बनाया गया है। पंचायत राज एक्ट का हवाला देते हुए ब्लाक प्रमुख का निर्वाचन शून्य घोषित करने की माग की गई है।
..............
नाम शामिल करने का आदेश
क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या- 78 का चुनाव निरस्त होने के बाद पूर्व ब्लाक प्रमुख इसरार सैफी ने रिक्त बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत सोनकपुर देहात की मतदाता सूची में नाम शामिल करने की गुहार लगाई थी। प्रशासन द्वारा नाम शामिल न करने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलवक्त न्यायालय ने नाम शामिल करने का आदेश दिया है।