Move to Jagran APP

जीएसटी के संबंध में व्यापारियों को काउंसिल ने नहीं दिया प्रशिक्षण Moradabad News

आरटीआइ जीएसटी लगा दिया पर नहीं दिया कानून का ज्ञान -व्यापारियों को कितनी लेट फीस वापस हुई इसकी भी नहीं जानकारी!

By Narendra KumarEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 10:44 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 12:15 PM (IST)
जीएसटी के संबंध में व्यापारियों को काउंसिल ने नहीं दिया प्रशिक्षण Moradabad News
जीएसटी के संबंध में व्यापारियों को काउंसिल ने नहीं दिया प्रशिक्षण Moradabad News

मुरादाबाद (रितेश द्विवेदी) : देश में एक जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) कानून को लागू किया गया था लेकिन, इस कानून के नियमों और उनका अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा। इसकी जानकारी व्यापारियों को नहीं दी गई। यह जानकारी जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने आरटीआइ के सवाल का जवाब देते हुए दी है।

loksabha election banner

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से दैनिक जागरण ने जीएसटी के संबंध में पूछा था कि कानून लागू होने से पहले और बाद में किन प्रदेशों में व्यापारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अभियान चलाया। इस सवाल का जवाब देते हुए विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अर्जुन कुमार ने बताया जीएसटी काउंसिल द्वारा आज तक व्यापारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून तो बना दिया लेकिन, कानून के संबंध में व्यापारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। जीएसटी वसूली में हो रही दिक्कतों को कानून का कम ज्ञान भी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।

हालांकि इस कानून के लागू होने से लेट फीस व्यापारियों को वापस करने की बात कही गई थी। विभाग के अफसरों से आरटीआइ में जानकारी मांगी थी कि कितने व्यापारियों को लेट फीस वापस की गई। इसके संबंध में जवाब मिला कि इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.