जीएसटी के संबंध में व्यापारियों को काउंसिल ने नहीं दिया प्रशिक्षण Moradabad News
आरटीआइ जीएसटी लगा दिया पर नहीं दिया कानून का ज्ञान -व्यापारियों को कितनी लेट फीस वापस हुई इसकी भी नहीं जानकारी!
मुरादाबाद (रितेश द्विवेदी) : देश में एक जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) कानून को लागू किया गया था लेकिन, इस कानून के नियमों और उनका अनुपालन कैसे सुनिश्चित होगा। इसकी जानकारी व्यापारियों को नहीं दी गई। यह जानकारी जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने आरटीआइ के सवाल का जवाब देते हुए दी है।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से दैनिक जागरण ने जीएसटी के संबंध में पूछा था कि कानून लागू होने से पहले और बाद में किन प्रदेशों में व्यापारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने अभियान चलाया। इस सवाल का जवाब देते हुए विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अर्जुन कुमार ने बताया जीएसटी काउंसिल द्वारा आज तक व्यापारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने जीएसटी कानून तो बना दिया लेकिन, कानून के संबंध में व्यापारियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। जीएसटी वसूली में हो रही दिक्कतों को कानून का कम ज्ञान भी सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है।
हालांकि इस कानून के लागू होने से लेट फीस व्यापारियों को वापस करने की बात कही गई थी। विभाग के अफसरों से आरटीआइ में जानकारी मांगी थी कि कितने व्यापारियों को लेट फीस वापस की गई। इसके संबंध में जवाब मिला कि इस संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।