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सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए क्या है वजह Rampur News

आरोपितों के अधिवक्ता हाजी मोहम्मद जमीर रिजवी ने बताया कि ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। इसके चलते मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sun, 18 Aug 2019 12:32 AM (IST)Updated: Sun, 18 Aug 2019 06:33 AM (IST)
सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए क्या है वजह  Rampur News
सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई, जानिए क्या है वजह Rampur News

रामपुर। वकीलों की हड़ताल के चलते सीआरपीएफ आतंकी हमले के मुकदमे की सुनवाई टल गई। अदालत अब 21 अगस्त को सुनवाई करेगी। आतंकियों को पेशी पर कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। इस दौरान कचहरी परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बरती रही। 

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सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान गई थी। पुलिस ने हमले के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पाक अधिकृत कश्मीर का इमरान, मोहम्मद फारूख, मुंबई के गोरे गांव का फहीम अंसारी, बिहार के मधुबनी का सबाउद्दीन सबा, प्रतापगढ़ के कुंडा का कौसर खां, बरेली के बहोड़ी का गुलाब खां, मुरादाबाद के मूंढापांडे का जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खुजरिया गांव का मोहम्मद शरीफ उर्फ सुहेल शामिल हैं। इनको सुरक्षा के मद्देनजर लखनऊ और बरेली की जेलों में रखा गया है। इनका मुकदमा स्थानीय अदालत में चल रहा है। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई होनी थी, जिसके लिए सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। 


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