दुराचार के बाद वृद्धा की हत्या में दोषी को फांसी की सजा Amroha News
अदालत ने वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या करने वाले बिहार के युवक को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस घटना को क्रूरतम अपराध की श्रेणी में रखा है।
अमरोहा : वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या करने वाले बिहार के युवक को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस घटना को क्रूरतम अपराध की श्रेणी में रखा है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 24 फरवरी 2017 को नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले किसान की वृद्ध पत्नी घास काटने जंगल गई थी। इसी बीच गांव की महिला ने परिजनों को बताया कि गांव में राहुल कुमार के कोल्हू पर काम करने वाले बिहार के जिला गया थाना मगध मेडिकल कालेज क्षेत्र के गांव चारुआ निवासी उपेंद्र व उसका साथी वृद्धा को खींचकर बैजनाथ के गन्ने के खेत में ले जा रहे थे। मौके पर जाकर तलाश किया तो वहां वृद्धा का शव पड़ा था। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर वृद्धा (75) की हत्या की गई थी। इधर गांव के रोहित ने बताया कि उसने उपेंद्र व उसके साथी को खेत से निकल कर भागते हुए देखा था। इस मामले में पुलिस ने उपेंद्र सिंह के खिलाफ दुष्कर्म व हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपित ने स्वीकार किया कि घटना में वही शामिल था। पुलिस ने उपेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। वह अभी तक जेल में ही था। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम उमेश कुमार द्वितीय की अदालत में चल रहा था।