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Code of Conduct Violation : भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ आचार संहिता के मुकदमे में नहीं हो सकी सुनवाई

Code of Conduct Violation रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में गवाही के लिए दाराेगा कोर्ट नहीं पहुंचे जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में छह अक्टूबर को सुनवाई होगी।

By Narendra KumarEdited By: Published: Sat, 25 Sep 2021 04:50 PM (IST)Updated: Sat, 25 Sep 2021 04:50 PM (IST)
अब मामले में छह अक्टूबर को सुनवाई होगी।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। Code of Conduct Violation : रामपुर की भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में गवाही के लिए दाराेगा कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब छह अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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चुनाव आचार संहिता का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। अदालत ने विधायक पर आरोप तय कर दिए हैं। अब मुकदमा गवाही पर आ गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि वादी दारोगा की गवाही होनी है। शुक्रवार को दारोगा कोर्ट में पेश नहीं हो सके, जिसके चलते गवाही नहीं हो सकी।


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