By-election in Amroha : खुलकर खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी, खर्च की सीमा निर्धारित
By-election in Amroha प्रशासन द्वारा जारी सूची के मुताबिक करना होगा खर्च। जनसभा व जलपान के खर्च की सीमा तय की गई। निर्धारित दर से अधिक धनराशि खर्च नहीं की जा सकती है। किसी प्रत्याशी ने अधिक दर पर सामान खरीदा तो उस खर्च के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
अमरोहा। By-election in Amroha। उपचुनाव में प्रत्याशी हाथ खोल कर खर्च नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने जनसभा व खानपान पर होने वाली धनराशि की सीमा निर्धारित कर दी है। प्रत्याशियों का चुनाव खर्च इस सूची के आधार पर ही मान्य होगा।
नौगावां सादात विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा पैसा खर्च करने की सीमा को जिला प्रशासन द्वारा बाधित कर दिया गया गया। इसके लिए प्रशासन द्वारा सूची जारी की गई है। जिसमें साफ तौर पर दर्ज है कि प्रत्याशी कहां-कितना पैसा खर्च कर सकता है। अपर जिलाधिकारी विनय कुमार ने बताया कि जनसभा व जलपान पर पैसा खर्च करने के लिए सीमा निर्धारित की गई है। इसमें शामियाना 300 रुपये प्रतिदिन, पंडाल 450 रुपये प्रतिदिन, कुर्सी सात रुपये प्रतिदिन, मेज 20 रुपये प्रतिदिन तथा माइक सिस्टम 50 रुपये प्रतिघंटा है। इसके अलावा बेरिकेडिंग व अन्य सामान की दर भी निर्धारित की गई है। बताया कि जलपान के लिए भी दरें निर्धारित की गई हैं। इसमें कॉफी 15 रुपये, चाय 5 रुपये तथा समोसा सात रुपये रखा गया है। खाना 60 रुपये प्रति व्यक्ति, छोटी माला 10 रुपये तथा बड़ी माला 20 रुपये की होगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित दर से अधिक धनराशि खर्च नहीं की जा सकती है। यदि किसी प्रत्याशी ने अधिक दर पर सामान खरीदा तो उस खर्च के लिए वह स्वयं जवाबदेह होगा।