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रामपुर के मिलक-शाहबाद से भाजपा विधायक राजबाला पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप तय, अब चलेगा मुकदमा, जानें क्या है पूरा मामला

Violating Code of Conduct Case चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के साढ़े चार साल पुराने मामले में रामपुर की मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Wed, 08 Sep 2021 06:47 AM (IST)Updated: Wed, 08 Sep 2021 06:47 AM (IST)
रामपुर की मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजबाला का फाइल फोटो।

मुरादाबाद, जेएनएन। Violating Code of Conduct Case : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के साढ़े चार साल पुराने मामले में रामपुर की मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजबाला के खिलाफ अब मुकदमा चलाया जाएगा। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अदालत इस मामले में 13 सितंबर को मुकदमे की सुनवाई करेगी। चुनाव आचार संहिता का यह मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। तब राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।

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यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था, जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप लगाया था। इस मुकदमे में विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। मुकदमे में विधायक ने जमानत तो करा ली थी, लेकिन जमानत के बाद वह मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं आ रही थीं। दो माह पहले उनके गैर जमानती वारंट भी जारी हो गए थे। मंगलवार को इस मामले में अदालत ने विधायक पर आरोप तय कर दिए हैं। अब मुकदमा गवाही पर आ गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी ने बताया कि अदालत 13 सितंबर को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही विधायक के गैर जमानती वारंट भी वापस हो गए हैं।

पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नहीं हो सके वादी के बयान : पूर्व राज्यपाल डा.अजीज कुरैशी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे में मंगलवार को बयान दर्ज नहीं हो सके। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दो दिन पहले पूर्व राज्यपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने श्री कुरेशी पर भड़काऊ बयानबाजी करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रिपार्ट दर्ज करने के साथ ही विवेचना भी शुरू कर दी । इंस्पेक्टर सिविल लाइंस दुर्गा सिंह ने बताया कि भाजपा नेता ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य एक पैन ड्राइव में उपलब्ध कराए थे।

मंगलवार को उनके बयान लिये जाने थे, लेकिन श्री सक्सेना दूसरे मामले में कोर्ट में मौजूद रहे। इस कारण उनके बयान नहीं हो सके। उनके बयान लेने के बाद उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई वीडियो का लैब में परीक्षण कराया जाएगा। पूर्व राज्यपाल शनिवार रात सांसद आजम खां के घर आए थे। उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा से मुलाकात कर उनका हाल जाना था। बाद में मीडिया से भी बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। कई आपत्तिजनक आरोप लगाए।


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